हल्द्वानी- जुर्माना भुगतने वाले चालक अब नहीं चला सकेंगे स्कूल वाहन, हुआ निर्देश जारी
हल्द्वानी न्यूज़- निजी स्कूलों के वाहनों के दुर्घटनाग्रस्त होने और यातायात नियमों का उल्लंघन करने के मामलों का संज्ञान लेते हुए हल्द्वानी में शिक्षा विभाग ने चालक भर्ती के नियम तय कर दिए हैं। साल में दो बार यातायात नियम तोड़ने वाले और ओवरस्पीड व नशे में वाहन चलाने के मामले में एक बार जुर्माना भुगत चुके चालक स्कूलों के वहां नहीं चला सकेंगे। वहीं खंड शिक्षा अधिकारी हरेंद्र कुमार मिश्र ने इस संबंध में शुक्रवार को सभी निजी स्कूलों को आदेश जारी कर दिया है।
आदेश में कहा है कि प्रशासन के निरीक्षण में स्कूल के वाहनों में बिना फिटनेस के प्रयोग में लाने, सीट बेल्ट ना पहनने, सीसीटीवी कैमरा न लगे होने, महिला स्टाफ न रखने, अग्निशमक उपकरण न रखने जैसी तमाम खामियां पाई गई। यह छात्र-छात्राओं के लिए घातक हो सकती है।
वही शैक्षिक सत्र 2023-24 के लिए सर्वोच्च न्यायालय की ओर से जारी 24 बिंदुओं की गाइड लाइन का पालन किया जाना जरूरी है। बीईओ ने वाहन संचालन को लेकर 11 बिंदु लागू करने को कहा है।
वाहन चालक के नियम
1- भारी वाहन चलाने का कम से कम 5 वर्ष का अनुभव हो।
1 साल में दो बार चालान भुगतने वाले व्यक्ति चालक नहीं बनाया जा सकता है
ओवर स्पीड में जुर्माना भुगतने व नशे में वाहन चलाने वाले को चालक नहीं बना सकेंगे
यह भी जरूरी
1- स्कूल बस वैन आदि के प्रयोग में एमवी एक्ट का पालन किया जाए।
2- सरकार और परिवहन विभाग के निर्धारित फिटनेस, प्रदूषण जांच, इंश्योरेंस के मांगों का पालन करें।
3- स्कूल बसों/वैन आदि को पीले रंग से रंगा जाए। वहां के आगे और पीछे की तरफ स्कूल बस लिखा हो।
किराए की बस है तो उसमें स्कूल ड्यूटी का बोर्ड लगा हो
5- बस में फर्स्ट एंड बॉक्स, निर्धारित स्पीड गवर्नर, सीसीटीवी कैमरे हो।
6- वाहन की खिड़कियों में ग्रिल और अग्निशामक यंत्र लगा हो।
7- बस पर स्कूल का नाम और टेलीफोन नंबर लिखा हो।