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हल्द्वानी- अब पुराने वाहनों का कारोबार बिना पंजीकरण के नहीं होगा

  • बिना पंजीकरण व्यापार किया तो होगी कार्यवाही
  • ऑनलाइन आवेदन के बाद जमा होगी फीस

हल्द्वानी न्यूज़- पुरानी कारें बेचने का कारोबार करने वालों को भी अब परिवहन विभाग में पंजीकरण करना होगा। बिना पंजीकरण कराए बेची या खरीदी जाने वाली गाड़ियों को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। पंजीकरण के लिए आवेदन से लेकर फीस जमा करने तक पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन के माध्यम से होगी। वही परिवहन विभाग के अधिकारी हल्द्वानी संभाग में जल्द ही ये प्रक्रिया शुरू करने जा रही है।

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अब तक पुरानी कार विक्रेताओं के माध्यम से खरीदी बेची गई कार की निगरानी नहीं हो पाती है। कई बार आपराधिक मामलों की छानबीन में भी दिक्कतें आती हैं। पंजीकरण के बाद यह समस्या हल हो जाएगी। एआरटीओ प्रशासन विमल पांडे ने बताया कि बिना पंजीकरण के जो भी कारे बेची या खरीदी जाएंगी। उन्हें ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। आरटीओ प्रशासन संदीप सैनी ने बताया कि नैनीताल, उधम सिंह नगर और चंपावत जिलों में बहुत जल्द इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा।

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