नैनीताल- आखिर हाईकोर्ट ने ऐसा क्यों कहा, कि पर्यटक सीजन में अधिवक्ता घर छोड़ने को होते हैं मजबूर, पढ़े खबर
हाईकोर्ट की ओर से हाईकोर्ट शिफ्टिंग मामले में सात पेज के आदेश में शहर की बदहाल स्वास्थ्य सुविधाओं तथा पर्यटन सीजन में महंगे हुए कमरों के किराए पर भी फोकस किया है।
कोर्ट के अनुसार जब उत्तराखंड का निर्माण हुआ, तब उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या केवल तीन थी। 20 वर्षों के भीतर अब संख्या 11 हो गई है। अगले 50 वर्षों में कम से कम आठ गुना होने की संभावना है। इसलिए अगले 50 वर्षों के भीतर हमें 80 न्यायाधीशों के लिए भूमि की आवश्यकता है। इसलिए मुख्य सचिव को इन पहलुओं को लेकर निर्देश दे रहे हैं।
कहा गया है कि यह राज्य नौ नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश राज्य से अलग होकर बनाया गया था और इसकी राजधानी अस्थायी रूप से देहरादून में स्थापित की गई थी और उच्च न्यायालय की स्थापना नैनीताल में की गई थी। नैनीताल शहर एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है और यहां देश के विभिन्न हिस्सों और विदेशों से भी लोग आते हैं और यातायात की भीड़ शहर की सबसे बड़ी समस्या में से एक है।
जब से हाई कोर्ट की स्थापना हुई है, तब से हर साल अधिवक्ताओं की संख्या बढ़ती जा रही है और आज की तारीख में 1200 से अधिक वकील ऐसे हैं, जो यहां नियमित रूप से प्रैक्टिस कर रहे हैं। इनमें से लगभग 400 वकील युवा वकील हैं ,जो आवासीय घरों की कमी का सामना कर रहे हैं और जो घर उपलब्ध हैं, बहुत महंगे हैं।
चरम पर्यटन सीजन के दौरान, मालिक अधिवक्ताओं को अपने घर छोड़ने के लिए मजबूर करते थे, ताकि वे अपने घरों को “होम स्टे” के रूप में उपयोग कर सकें। इसके अलावा पर्यटक स्थल होने के कारण यहां रहने का खर्चा भी बहुत ज्यादा है। राज्य में 13 जिले हैं। उनमें से अधिकांश पहाड़ी क्षेत्र हैं और ऐसे कई दूरदराज के स्थान हैं, जहां से गरीब वादकारियों को अपने मामले दायर करने के लिए नैनीताल आना पड़ता है।
उन्हें नैनीताल पहुंचने में 2-3 दिन लगते हैं। गरीब वादकारी अपनी नैनीताल यात्रा का खर्च वहन नहीं कर सकते, यहां तक कि कुछ समय के लिए भी वह वकील की फीस वहन नहीं कर सकते। वादकारियों को सरल एवं सुलभ न्याय मिले, इसलिए उनकी शिकायतों, समस्याओं एवं कठिनाइयों पर विचार किया जाना आवश्यक है।
सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक चिकित्सा सुविधाओं के बारे में है और इस न्यायालय द्वारा कई जनहित याचिकाओं में हस्तक्षेप के बावजूद, चिकित्सा सुविधाओं में सुधार नहीं हुआ है। नैनीताल में कोई निजी नर्सिंग होम नहीं है और आपातकालीन स्थिति में कोई चिकित्सा सुविधा भी नहीं है। इतना ही नहीं, मौजूदा बीडी के विस्तार के लिए जमीन और जगह भी उपलब्ध नहीं है।
अस्पताल में डाक्टर तक उपलब्ध नहीं हैं। यदि उपलब्ध हैं तो वह नैनीताल में सेवा देने में रुचि नहीं रखते। पिछले कई वर्षों से नैनीताल में कोई हृदय रोग विशेषज्ञ नहीं है और जो हृदय रोग विशेषज्ञ उपलब्ध हैं, वह बहुत अधिक वेतन की मांग कर रहे हैं। इस न्यायालय के अच्छे प्रैक्टिस करने वाले वकीलों में से एक परेश त्रिपाठी की चिकित्सा सुविधाओं की कमी के कारण मृत्यु हो गई।
दूसरा पहलू नैनीताल से कनेक्टिविटी को लेकर है। नैनीताल पहुंचने का केवल एक ही साधन है और वह है सड़क मार्ग। जिसमें से 35-40 किमी का हिस्सा पूरी तरह से पहाड़ी क्षेत्र है।
सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि देश के सभी न्यायालयों को हाइब्रिड मोड के माध्यम से यानी वस्तुतः और भौतिक रूप से चलाया जाना चाहिए और कागज रहित काम के लिए प्रयास किए जाने चाहिए और अधिवक्ताओं को ई-फाइलिंग के माध्यम से अपनी याचिकाएं दायर करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
वकील देश के किसी भी स्थान से या विदेश से भी अपने मामले पर बहस कर सकते हैं और अदालतों में अपने मुवक्किल का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। इन सभी कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, जो पिछले कई वर्षों से वादियों, आम जनता, युवा वकीलों को सामना करना पड़ रहा है, अधिवक्ता द्वारा इसे स्थानांतरित करने की मांग उठाई गई थी।