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त्योहारी सीजन से पहले उत्तराखंड में लागू होंगी नई GST दरें, आम आदमी को मिलेगा फायदा

22 सितंबर से रोजमर्रा की जरूरतें होंगी सस्ती, फिटनेस-होटल सेवाओं और बीमा पॉलिसियों पर भी टैक्स राहत

देहरादून न्यूज़: त्योहारी सीजन से पहले उत्तराखंड की जनता के लिए बड़ी खुशखबरी है। राज्य वित्त विभाग ने कई उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं पर नई GST दरें लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है। ये बदलाव 22 सितंबर से पूरे प्रदेश में लागू होंगे। सरकार का दावा है कि इसका सीधा लाभ आम उपभोक्ता, किसान और छोटे व्यापारियों को मिलेगा।

 

 

रोजमर्रा की जरूरतें अब होंगी सस्ती

वित्त सचिव दिलीप जावलकर ने बताया कि GST परिषद की 56वीं बैठक में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा लिए गए फैसलों के तहत नई दरें लागू की जा रही हैं।

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हेयर ऑयल, साबुन, टूथपेस्ट, साइकिल, बिस्कुट, कन्फेक्शनरी आइटम्स पर GST 18% से घटाकर 5%।

बटर, चीज़, नमकीन, ड्राई फ्रूट्स, किचनवेयर, दवाइयां, कृषि मशीनरी पर GST 12% से घटकर 5%।

स्टेशनरी आइटम्स जैसे पेंसिल, शार्पनर, नोटबुक पर टैक्स पूरी तरह माफ।

 

सेवाओं पर भी राहत

जिम, सैलून, योग केंद्र जैसी सेवाओं पर GST 18% से घटाकर 5%।

₹7,500 तक के होटल रूम पर कर 12% से घटाकर 5%।

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33 जीवन रक्षक दवाओं और चिकित्सा उपकरणों को पूरी तरह करमुक्त किया गया।

 

 

बीमा और वाहन पर राहत

निजी जीवन और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियां अब GST से मुक्त।

सीमेंट, 32 इंच टीवी, डिशवॉशिंग मशीन, छोटी कार और 350 सीसी तक की बाइक्स पर GST 28% से घटाकर 18%।

 

 

महंगी हुई सिर्फ बड़ी गाड़ियां

बड़ी कारों और SUV पर GST दर 28% से बढ़ाकर 40% कर दी गई है। हालांकि मुआवजा सेस हटने से कीमतों पर खास असर नहीं होगा।

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सरकार का दावा: जनता को राहत और बाजार को बढ़ावा

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने देशभर में GST दरों में राहत दी है। उत्तराखंड में भी 22 सितंबर से नई दरें लागू की जा रही हैं। इसका लाभ सीधे जनता तक पहुंचेगा और त्योहारी सीजन में बाजार को नई रौनक मिलेगी।