Uncategorizedअंतरराष्ट्रीयउत्तराखण्ड

देहरादून-(काम की खबर) इस तारीख तक भरवालें रिटर्न, नही तो देना होगा जुर्माना, पढ़े पुरी खबर।

देहरादून– वित्तीय वर्ष 2022-23 और एसेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न को दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2023 है इसके पश्चात आईटीआर दाखिल करने वाले से आयकर विभाग जुर्माना वसूलेगा।

यह भी पढ़ें 👉  लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड में ड्राई डे घोषित, 17 अप्रैल से 19 अप्रैल तक शराब की दुकानें रहेंगी बंद

दरअसल आयकर विभाग के अनुसार 31 जुलाई के बाद 5 लाख से अधिक आय वाले करदाताओं को 5000 रुपये जबकि इससे कम आय वाले करदाताओं को 1000 रुपये का जुर्माना देना होगा आयकर विभाग ने करदाताओं को जल्द आईटीआर फाइल करने के लिए कहा है।

यह भी पढ़ें 👉  कांग्रेस ने जारी की इन 39 लोकसभा सीटों की पहली लिस्ट जाने किसे कहां से मिला टिकट

दरअसल केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने अभी तक निर्धारित तिथि बढ़ाने की कोई भी घोषणा नहीं की है। संभवत इस बार तिथि ना बढ़े लिहाजा 31 जुलाई से पूर्व आईटीआर रिटर्न भरा जाना आवश्यक है। रिटर्न भरने के 30 दिन बाद आईटीआर को कराना होगा ई वेरीफाई।

यह भी पढ़ें 👉  उत्तराखंड- अनिवार्य तबादले के बाद अब गंभीर बीमार शिक्षकों के होंगे तबादले, विभाग को मिले 300 आवेदन