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आयुष्मान कार्ड होने के बावजूद अस्पताल ने इलाज से किया मना? यहां करें शिकायत, मिलेगा समाधान

आयुष्मान भारत योजना: अगर आपके पास आयुष्मान कार्ड है और योजना में शामिल अस्पताल इलाज करने से मना कर रहा है या मुफ्त इलाज के नाम पर पैसे मांग रहा है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐसे मामलों में आप आधिकारिक हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। पात्र लाभार्थियों को योजना के नियमों के तहत हर साल ₹5 लाख तक के स्वास्थ्य कवर की सुविधा मिलती है।

 

 

आयुष्मान कार्ड से किन अस्पतालों में मिलता है मुफ्त इलाज?

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB PM-JAY) के तहत पात्र परिवारों को सूचीबद्ध सरकारी और निजी अस्पतालों में निर्धारित चिकित्सा सेवाओं के लिए कैशलेस इलाज की सुविधा दी जाती है। योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को सालाना ₹5 लाख तक का स्वास्थ्य कवर मिलता है।

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हालांकि, यह सुविधा सभी अस्पतालों में उपलब्ध नहीं है। इलाज का लाभ उन्हीं अस्पतालों में और उन्हीं चिकित्सा प्रक्रियाओं के लिए मिलता है, जो योजना के दिशा-निर्देशों के तहत कवर की गई हैं।

 

 

इसलिए अस्पताल जाने से पहले यह जांच करना जरूरी है कि संबंधित अस्पताल आयुष्मान भारत योजना में सूचीबद्ध है या नहीं और वहां आपकी जरूरत के इलाज की सुविधा उपलब्ध है या नहीं।

 

 

आयुष्मान कार्ड से जुड़े अस्पतालों की सूची कैसे देखें?

अगर आप आयुष्मान कार्ड के जरिए इलाज कराना चाहते हैं, तो अस्पताल की पात्रता ऑनलाइन जांच सकते हैं।

 

 

इसके लिए इन आसान स्टेप्स को अपनाएं:

  1. सबसे पहले आधिकारिक अस्पताल खोज पोर्टल https://hem.nha.gov.in/search पर जाएं।
  2. अपने राज्य और जिले का चयन करें।
  3. मांगी गई जानकारी भरकर योजना में शामिल अस्पतालों की सूची देखें।
  4. अस्पताल जाने से पहले वहां संबंधित बीमारी के इलाज की सुविधा और योजना के तहत उसकी पात्रता की पुष्टि कर लें।
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अस्पताल इलाज से मना करे या पैसे मांगे तो क्या करें?

अगर योजना में सूचीबद्ध कोई अस्पताल पात्र लाभार्थी को योजना के तहत कवर होने वाला इलाज देने से मना करता है या कवर की गई सेवाओं के लिए अनुचित रूप से पैसे मांगता है, तो इसकी शिकायत की जा सकती है।

 

 

राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर: 14555

इस नंबर पर कॉल करके आयुष्मान भारत योजना से संबंधित जानकारी, शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया और जरूरी मार्गदर्शन प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावा, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी (NHA) के आधिकारिक शिकायत निवारण माध्यमों का भी उपयोग किया जा सकता है।

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शिकायत करते समय इन बातों का रखें ध्यान

शिकायत दर्ज कराने से पहले अस्पताल का नाम और पता, आयुष्मान कार्ड से संबंधित जानकारी, इलाज से जुड़े दस्तावेज और यदि पैसे मांगे गए हैं तो उपलब्ध रसीद या अन्य प्रमाण अपने पास रखें। इससे शिकायत से संबंधित जानकारी देने में आसानी हो सकती है।

 

 

ध्यान रखें कि शिकायत की सुविधा होने का मतलब यह नहीं है कि हर तरह का इलाज मुफ्त होगा। कैशलेस इलाज का लाभ योजना की पात्रता, अस्पताल की सूचीबद्धता और निर्धारित चिकित्सा पैकेज के नियमों के अनुसार ही मिलता है।