उत्तराखण्डकुमाऊं,

हल्द्वानी में 101 दुकानदारों को नोटिस, नगर निगम ने कहा- खुद तोड़ लें दुकान, हम तोड़ेंगे तो उसका खर्चा भी वसूलेंगे

  • 23 अगस्त तक मोहलत, उसके बाद प्रशासन तोड़ेगा अतिक्रमण
  • सड़क के मध्य से 12-12 मीटर दोनों तरफ जगह छोड़नी होगी

हल्द्वानी न्यूज़- हल्द्वानी में सड़क चौड़ीकरण को लेकर उच्च न्यायालय में मामला निस्तारित होने के बाद मंगल पड़ाव से ओके होटल तक 101 भवन स्वामियों को दो दिन के भीतर अतिक्रमण तोड़ने के निर्देश दिए गए हैं।

 

लोक निर्माण विभाग और नगर निगम द्वारा जारी किए गए नोटिस में 23 अगस्त तक अपने भावनाओं को स्वयं तोड़ने को कहा गया है सिटी मजिस्ट्रेट AP वाजपेई ने बताया कि सड़क चौड़ीकरण किए जाने को लेकर प्रशासन द्वारा अतिक्रमण चिह्नित किया गया था। इसके बाद संबंधित क्षेत्र के लोग उच्च न्यायालय गए जहां वाद को निश्चित होने के बाद अब प्रशासन ने पुनः दो दिन के भीतर सभी 101 दुकानों को नोटिस दे दिए गए हैं। अगर 23 तारीख तक भावनो को नहीं खाली कर तोड़ा गया तो प्रशासन बलपूर्वक भावनाओं को तोड़कर खाली कराएगा।

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नगर निगम और लोनिवि की ओर से जारी संयुक्त नोटिस में साफ कहा गया है कि 23 अगस्त तक खुद कब्जा नहीं हटाने पर पुलिस की मौजूदगी में कार्रवाई करने के साथ इसका खर्चा भी वसूला जाएगा।

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गौरतललब है कि हल्द्वानी में सड़क चौड़ीकरण को लेकर सड़क के मध्य से 12 मी दोनों तरफ चिन्हीकरण कर तोड़ने की कार्रवाई शुरू की गई थी इसके बाद मामला हाई कोर्ट में चला गया था।

 

 

उधर व्यापारियों को नोटिस मिलने के तुरंत बाद व्यापारी आक्रोशित होकर नगर निगम पहुंचे जहां उन्होंने प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। व्यापारियों का कहना है कि न्यायालय ने कोई तोड़ने के आदेश नहीं दिए हैं और उनके पास अन्य न्यायालय में जाने के लिए अभी विकल्प बचे हैं लेकिन प्रशासन अपनी मनमानी करते हुए तानाशाही करते हुए 2 दिन के भीतर उनकी दुकानों को तोड़ना चाहता है जिस व्यापारी होने नहीं देगा उन्होंने कहा कि व्यापारियों को किसी भी हद तक जाना पड़े तो वह जाएंगे और इसका विरोध करेंगे।

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मंगलपड़ाव से रोडवेज के बीच सड़क चौड़ीकरण को लेकर 101 लोगों को नोटिस दिया गया है। इसमें से 15 लोग प्रतिकर श्रेणी में आ रहे हैं। –  अशोक कुमार, ईई लोनिवि