लालकुआं तहसील की पटवारी पूजा रानी को मिली अग्रिम जमानत, कोर्ट ने लगाई सख्त शर्तें

चर्चित प्रॉपर्टी डीलर महेश चन्द्र जोशी आत्महत्या प्रकरण में नामजद तहसील लालकुआं की पटवारी पूजा रानी को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पूजा रानी को अग्रिम जमानत प्रदान कर दी है। हालांकि अदालत ने जमानत देते हुए कई सख्त शर्तें भी लगाई हैं।
पटवारी पूजा रानी की ओर से अधिवक्ता सुनील पुंडीर, ज्योति परिहार, शुभम रौतेला और नीमा आर्या ने अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल किया था। प्रार्थना पत्र में कहा गया कि मृतक महेश जोशी द्वारा बार–बार अवैध कार्यों के लिए दबाव बनाया जा रहा था और इंकार करने पर उसने आत्महत्या की धमकी दी थी। अधिवक्ताओं का कहना था कि मृतक का कोई भी वैध कार्य पूजा रानी के पास लंबित नहीं था और यदि कोई कार्य अटका था तो वह उच्च अधिकारियों से शिकायत कर सकता था।
वहीं, अभियोजन पक्ष ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि मृतक ने सुसाइड नोट में स्पष्ट रूप से पटवारी पूजा रानी का नाम लिखा है और जांच में यह भी सामने आया है कि मृतक लंबे समय से मानसिक रूप से परेशान था। ऐसे में आरोपी द्वारा साक्ष्यों से छेड़छाड़ की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।
मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने कहा कि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि मृतक का कौन–सा कार्य पटवारी के पास लंबित था या किन परिस्थितियों ने उसे आत्महत्या के लिए विवश किया। सभी तथ्य विवेचना का विषय हैं।
अदालत ने अग्रिम जमानत स्वीकार करते हुए निम्नलिखित शर्तें लगाईः
अभियुक्ता को 25,000 रुपये का निजी मुचलका और समान राशि के दो जमानती प्रस्तुत करने होंगे।
विवेचना अधिकारी द्वारा पूछे जाने वाले सभी प्रश्नों का उत्तर देना होगा और जब बुलाया जाए, उपस्थित होना होगा।
साक्ष्यों से छेड़छाड़ नहीं की जाएगी और न ही किसी गवाह को प्रभावित करने का प्रयास होगा।
अदालत की अनुमति के बिना देश से बाहर नहीं जा सकेंगी।
मृतक के कार्यों से संबंधित कोई भी दस्तावेज यदि उनके पास हो तो तुरंत विवेचक को उपलब्ध कराना होगा।
इन शर्तों के साथ अदालत ने पूजा रानी को अग्रिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। अदालत ने आदेश की प्रति संबंधित न्यायालय और थाना लालकुआं को भी भेजने के निर्देश दिए।

