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उत्तराखंड- शिक्षकों के लिए बड़ी खबर: तबादले से वंचितों को मिला एक और मौका

देहरादून न्यूज़- अनुरोध के आधार पर तबादले से वंचित रह गए शिक्षकों और कार्मिकों को एक बार फिर स्थानांतरण का मौका मिलने जा रहा है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने स्थानांतरण अधिनियम की धारा-27 के तहत प्राप्त होने वाले आवेदनों का नियमानुसार परीक्षण कर प्रस्ताव भेजने के निर्देश सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को दिए हैं।

 

 

निदेशालय की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार वार्षिक स्थानांतरण सत्र 2026-27 में स्थानांतरण अधिनियम के तहत निर्धारित आधारों पर जिन शिक्षकों और कार्मिकों का पहले ही तबादला हो चुका है, उनके आवेदन दोबारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अधिकारियों को आवेदन प्राप्त करते समय ही इस संबंध में परीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं।

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अपर निदेशक प्रारंभिक शिक्षा परमेंद्र सकलानी की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि प्राप्त आवेदनों को पदवार और संवर्गवार वर्गीकृत किया जाएगा। जनपद के भीतर और अंतरजनपदीय स्थानांतरण के प्रस्ताव अलग-अलग तैयार कर निदेशालय को भेजने होंगे।

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संवर्ग परिवर्तन के आधार पर प्राप्त होने वाले आवेदनों का परीक्षण 19 दिसंबर 2025 को जारी शासनादेश के अनुसार किया जाएगा।

 

 

निर्देशों के मुताबिक विकासखंड स्तर पर प्राप्त आवेदनों का परीक्षण संबंधित उप शिक्षा अधिकारी अथवा सक्षम अधिकारी करेंगे। इसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा स्तर पर सभी मामलों की दोबारा जांच की जाएगी।

 

 

जिला शिक्षा अधिकारियों को संकलित सूची के साथ यह प्रमाण पत्र भी देना होगा कि स्थानांतरण के सभी प्रकरणों का नियमानुसार परीक्षण कर लिया गया है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने सभी जिलों को एक सप्ताह के भीतर प्रस्ताव उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।

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इस फैसले से उन शिक्षकों और कार्मिकों को राहत मिलने की उम्मीद है, जो वार्षिक स्थानांतरण सत्र में अनुरोध के आधार पर तबादला नहीं करा पाए थे और अब धारा-27 के तहत एक और अवसर का इंतजार कर रहे थे।