हल्द्वानी- भवन मानचित्र स्वीकृति को लेकर बड़ी राहत, अब NOC के लिए नहीं लगाने पड़ेंगे विभागों के चक्कर

हल्द्वानी न्यूज़- जिला विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र स्वीकृत कराने वाले लोगों के लिए राहत की खबर है। अब भवन मानचित्र की स्वीकृति के लिए अलग-अलग विभागों से अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) लेने के लिए कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी बनाने के लिए हल्द्वानी स्थित प्राधिकरण कार्यालय में सिंगल विंडो सिस्टम लागू कर दिया गया है।
नई व्यवस्था के तहत भवन मानचित्र स्वीकृति के लिए जरूरी एनओसी संबंधित विभागों से ऑनलाइन माध्यम से ही प्राधिकरण कार्यालय को प्राप्त होंगी। इससे आवेदकों को अलग-अलग विभागों में जाकर दस्तावेज जमा कराने और एनओसी के लिए बार-बार कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी।
कई विभागों से लेनी होती है एनओसी
भवन मानचित्र स्वीकृति के दौरान जरूरत के अनुसार पुलिस, अग्निशमन विभाग, वन विभाग, भू-तत्व एवं खनिकर्म विभाग, ऊर्जा निगम, जल संस्थान समेत अन्य संबंधित विभागों से एनओसी की आवश्यकता होती है। अब इन विभागों से एनओसी प्राप्त करने की प्रक्रिया सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से ऑनलाइन पूरी की जाएगी।
तय समय में एनओसी नहीं मिली तो डिफॉल्ट एनओसी
नई व्यवस्था में एनओसी जारी करने के लिए संबंधित विभागों के लिए समय सीमा भी तय की गई है। आवासीय मामलों में सात दिन और व्यावसायिक मामलों में 15 दिन के भीतर संबंधित विभाग की ओर से एनओसी जारी नहीं की जाती है तो उसे डिफॉल्ट एनओसी मानते हुए भवन मानचित्र स्वीकृति की आगे की कार्रवाई शुरू की जा सकेगी।
डीएम के निर्देश के बाद लागू हुआ सिस्टम
बताया गया कि पिछले दिनों जिलाधिकारी एवं जिला विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ललित मोहन रयाल ने भवन मानचित्र स्वीकृति की प्रक्रिया को सरल बनाने के निर्देश दिए थे। इसके बाद प्राधिकरण कार्यालय में सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया गया है।
प्राधिकरण के सचिव मनीष कुमार सिंह के अनुसार, नई व्यवस्था का उद्देश्य भवन मानचित्र स्वीकृति की प्रक्रिया को सरल और सुविधाजनक बनाना है। इससे आवेदकों को विभिन्न विभागों के चक्कर लगाने से राहत मिलेगी और आवश्यक प्रक्रिया एक ही व्यवस्था के माध्यम से पूरी की जा सकेगी।








