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राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ा अलर्ट! 6 महीने राशन नहीं लिया तो 1 अक्टूबर से कार्ड हो जाएगा निष्क्रिय

उत्तराखंड न्यूज़- राशन कार्ड धारकों के लिए अहम खबर है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए 1 अक्टूबर 2026 से राशन कार्डों की स्वतः निष्क्रियकरण प्रणाली लागू की जाएगी। इसके तहत लंबे समय से राशन नहीं लेने वाले कार्डों के साथ ही डुप्लीकेट लाभार्थियों को भी चिन्हित कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

 

 

जिला पूर्ति अधिकारी प्रियंका भट्ट ने बताया कि विभागीय निर्देशों के अनुसार प्रत्येक माह की 21 तारीख को ऐसे ‘साइलेंट राशन कार्ड’ चिन्हित किए जाएंगे, जिन पर लगातार छह माह तक खाद्यान्न प्राप्त करने का कोई सफल लेन-देन दर्ज नहीं हुआ है। ऐसे चिन्हित राशन कार्ड अगले माह की 1 तारीख को स्वतः निष्क्रिय कर दिए जाएंगे।

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हालांकि, राशन कार्ड धारकों को स्थायी रूप से हटाए जाने से पहले राहत का अवसर भी दिया जाएगा। संबंधित कार्डों के लिए 90 दिनों की अवधि में e-KYC और क्षेत्रीय सत्यापन की प्रक्रिया पूरी करने का मौका मिलेगा। विभाग ने पात्र लाभार्थियों से समय रहते आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है, ताकि उन्हें राशन की सुविधा से वंचित न होना पड़े।

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इसके अलावा आधार आधारित क्रॉस-मैचिंग के जरिए डुप्लीकेट लाभार्थियों की भी पहचान की जाएगी। इसके लिए Central Repository में उपलब्ध आंकड़ों का मिलान किया जाएगा। जांच में डुप्लीकेट लाभार्थी पाए जाने पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

 

 

विभाग के अनुसार किसी राशन कार्ड या लाभार्थी को निष्क्रिय किए जाने की स्थिति में राशन कार्ड के मुखिया के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर SMS के माध्यम से सूचना भेजी जाएगी। ऐसे में राशन कार्ड धारकों के लिए जरूरी है कि वे अपना मोबाइल नंबर सक्रिय रखें और राशन कार्ड से जुड़ी जानकारी भी अपडेट रखें।

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जिला पूर्ति अधिकारी ने जनपद के सभी राशन कार्ड धारकों से अपील की है कि वे समय रहते अपने राशन कार्ड की स्थिति जांच लें और जरूरत पड़ने पर e-KYC तथा क्षेत्रीय सत्यापन की प्रक्रिया निर्धारित समय में पूरी करें। इससे पात्र लाभार्थियों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ निर्बाध रूप से मिलता रहेगा।