उत्तराखण्डकुमाऊं,

नैनीताल- सोशल मीडिया ऑडियो-वीडियो विवाद: अंकिता भंडारी केस में पूर्व विधायक सुरेश राठौर को हाईकोर्ट से बड़ी राहत

नैनीताल न्यूज़- अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़े ऑडियो-वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने के आरोपों में फंसे भाजपा के पूर्व विधायक सुरेश राठौर को उत्तराखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने हरिद्वार और देहरादून के विभिन्न थानों में दर्ज सभी चार मामलों में उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।

 

बुधवार को न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की एकलपीठ ने शेष दो मामलों की सुनवाई करते हुए पूर्व विधायक को अंतरिम सुरक्षा दी। इससे एक दिन पहले मंगलवार को कोर्ट ने दो मामलों में पहले ही राहत प्रदान कर दी थी। अब चारों मामलों में राठौर की गिरफ्तारी पर रोक लागू हो गई है।

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पुलिस के अनुसार, सुरेश राठौर ने सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे ऑडियो और वीडियो साझा किए थे, जिनमें अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर कुछ कथित वीआईपी नामों का जिक्र किया गया था। पुलिस का दावा है कि ये सामग्री तथ्यहीन और भ्रामक थी तथा इसका उद्देश्य भाजपा के उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम की छवि को नुकसान पहुंचाना था।

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इस मामले में राठौर के खिलाफ हरिद्वार जिले के झबरेड़ा और बहादराबाद थानों, जबकि देहरादून जिले के नेहरू कॉलोनी और डालनवाला थानों में मुकदमे दर्ज किए गए थे। पुलिस ने इन मामलों में उनके खिलाफ वारंट भी जारी किए थे।

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पूर्व विधायक ने सभी मुकदमों और जारी वारंट को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। अदालत ने प्रथम दृष्टया सुनवाई के बाद उन्हें गिरफ्तारी से अंतरिम राहत प्रदान कर दी है। मामले में अगली सुनवाई की तिथि बाद में निर्धारित की जाएगी।