स्थानांतरण के विरोध में प्रदर्शन: वरिष्ठ सहायक पर विभागीय कार्यवाही, दो साल तक वेतन वृद्धि पर रोक

हल्द्वानी न्यूज़- प्रशासनिक निर्णय के विरोध में धरना-प्रदर्शन करना राजस्व विभाग में कार्यरत एक कर्मचारी को भारी पड़ गया। जिला मजिस्ट्रेट नैनीताल ललित मोहन रयाल ने सख्त रुख अपनाते हुए वरिष्ठ सहायक विजय सिंह गैड़ा के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के आदेश जारी किए हैं।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, विजय सिंह गैड़ा द्वारा अपने स्थानांतरण आदेश के विरोध में सार्वजनिक मंच से शासकीय निर्णय की आलोचना की गई। इसके साथ ही कार्यालय परिसर में उग्र प्रदर्शन, नारेबाजी करने तथा शासकीय कार्यवृत्त में दुराशयपूर्वक छेड़छाड़ करने के आरोप भी लगाए गए थे।
मामले की जांच के लिए नियुक्त जांच अधिकारी की रिपोर्ट में आरोपों की पुष्टि होने के बाद उत्तराखंड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत विभागीय कार्रवाई की गई। जांच में यह भी सामने आया कि संबंधित कार्मिक द्वारा सेवा संबंधी मामलों में बाह्य दबाव बनाने का प्रयास किया गया, जो एक लोक सेवक से अपेक्षित आचरण के विपरीत माना गया।
इन कृत्यों को गंभीर अनुशासनहीनता मानते हुए जिला मजिस्ट्रेट ने वरिष्ठ सहायक विजय सिंह गैड़ा की भर्त्सना करने के साथ-साथ उनकी दो वार्षिक वेतन वृद्धियों को दो वर्षों की अवधि के लिए रोके जाने का आदेश पारित किया है।
जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने स्पष्ट किया कि शासकीय सेवकों से अनुशासन, मर्यादा और नियमों के पालन की अपेक्षा की जाती है। उन्होंने कहा कि शासकीय निर्णयों के विरुद्ध इस प्रकार का आचरण किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है।








