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उत्तराखंड में जारी हुई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट, 19 लाख मतदाताओं को मिल सकता है नोटिस; जानें क्या करना होगा

देहरादून न्यूज़- उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच निर्वाचन विभाग ने विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के पहले चरण के बाद प्रदेश की ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी कर दी है। नई सूची में 71,33,785 मतदाताओं के नाम शामिल किए गए हैं। हालांकि, करीब 19 लाख मतदाताओं के फॉर्म में दस्तावेजों या अन्य जानकारियों में विसंगतियां मिलने के कारण उन्हें निर्वाचन आयोग की ओर से नोटिस भेजे जाएंगे।

 

 

निर्वाचन विभाग ने स्पष्ट किया है कि नोटिस मिलने का मतलब यह नहीं है कि आपका वोट कट गया है। आयोग संबंधित मतदाता को अपना पक्ष रखने और आवश्यक दस्तावेज जमा करने का पूरा अवसर देगा। सभी दावों, आपत्तियों और नोटिस से जुड़े मामलों का निस्तारण 11 सितंबर तक किया जाएगा, जबकि 15 सितंबर को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होगी।

 

 

नोटिस मिलने पर क्या करें?

अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे के अनुसार जिन मतदाताओं के एसआईआर फॉर्म में पता, पहचान, जन्म तिथि या अन्य विवरण पुराने रिकॉर्ड से मेल नहीं खाते, केवल उन्हीं को नोटिस जारी किया जाएगा। ऐसे मतदाता संबंधित निर्वाचन अधिकारी के समक्ष दस्तावेज प्रस्तुत कर अपनी बात रख सकेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की सुविधा के लिए न्याय पंचायत स्तर पर भी सुनवाई की व्यवस्था की गई है।

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इन जिलों में सबसे ज्यादा मतदाता

ड्राफ्ट सूची के अनुसार प्रदेश में लगभग 37.23 लाख पुरुष और 34.23 लाख महिला मतदाता हैं। जिलावार आंकड़ों में हरिद्वार सबसे आगे है, जहां करीब 12.45 लाख मतदाता दर्ज हैं। इसके बाद देहरादून में लगभग 11.90 लाख और ऊधमसिंह नगर में करीब 11.55 लाख मतदाता हैं। वहीं रुद्रप्रयाग, चंपावत और बागेश्वर जैसे पर्वतीय जिलों में मतदाताओं की संख्या अपेक्षाकृत कम है।

 

 

नाम सूची में होने पर भी आ सकता है नोटिस

निर्वाचन विभाग ने मतदाताओं को सलाह दी है कि केवल ड्राफ्ट सूची में नाम देखकर निश्चिंत न हों। यदि एसआईआर फॉर्म में किसी प्रकार की विसंगति पाई गई है तो नाम सूची में होने के बावजूद नोटिस मिल सकता है। ऐसे में बीएलओ या निर्वाचन कार्यालय से मिलने वाली सूचना पर नजर रखें और समय पर आवश्यक दस्तावेज जमा करें।

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जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा, उन्हें क्या करना होगा?

जिन लोगों ने समय पर एसआईआर फॉर्म जमा नहीं किया और जिन्हें बीएलओ ने ‘अनकलेक्टेबल’ श्रेणी में रखा, उनका नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल नहीं किया गया है। ऐसे मतदाताओं को अब फॉर्म-6 भरकर नए मतदाता के रूप में आवेदन करना होगा। सत्यापन के बाद पात्र पाए जाने पर उनका नाम अंतिम या पूरक मतदाता सूची में जोड़ा जाएगा।

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बढ़े मतदान केंद्र, याद रखें ये तारीखें

मतदाताओं की सुविधा को देखते हुए प्रदेश में मतदान केंद्रों की संख्या 11,733 से बढ़ाकर 12,543 कर दी गई है। इससे कई क्षेत्रों में लोगों को मतदान केंद्र तक कम दूरी तय करनी पड़ेगी।

 

 

महत्वपूर्ण तिथियां:

  • ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी – जारी
  • दावे, आपत्तियां और नोटिस का निस्तारण11 सितंबर तक
  • अंतिम मतदाता सूची जारी15 सितंबर

 

निर्वाचन विभाग ने कहा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) का उद्देश्य किसी पात्र मतदाता का नाम हटाना नहीं, बल्कि मतदाता सूची को पूरी तरह शुद्ध और अद्यतन बनाना है। यदि आपका नाम सूची में नहीं है या आपको नोटिस मिलता है तो लापरवाही न करें। समय रहते बीएलओ या निर्वाचन कार्यालय से संपर्क कर आवश्यक दस्तावेज जमा करें, ताकि आपका मतदान का अधिकार सुरक्षित रहे।