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उत्तराखंड के शिक्षकों के लिए बड़ी खबर, वार्षिक स्थानांतरण पर नया आदेश जारी

देहरादून न्यूज़- उत्तराखंड के विद्यालयी शिक्षा विभाग ने स्थानांतरण सत्र 2026-27 के तहत अनुरोध (Request) के आधार पर होने वाले तबादलों की प्रक्रिया शुरू कर दी है। विभाग ने उत्तराखंड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानांतरण अधिनियम-2017 की धारा 17(1)(ख) के तहत प्रथम पांच श्रेणियों में स्थानांतरण के लिए आवेदन आमंत्रित करने के आदेश जारी किए हैं।

 

 

महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार विभागीय आवश्यकता को देखते हुए स्थानांतरण सत्र 2026-27 के लिए अधिनियम के तहत 55 दिनों का अतिरिक्त समय दिया गया है। इस पूरी प्रक्रिया के संचालन के लिए श्रीमती वंदना गर्ज्याल, निदेशक अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण, उत्तराखंड को विभागीय नोडल अधिकारी नामित किया गया है। उनकी अध्यक्षता में गठित समिति ने स्थानांतरण प्रक्रिया की समय-सारिणी तय की है।

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आदेश के अनुसार राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, प्रवक्ता और सहायक अध्यापक (एलटी) अनुरोध के आधार पर स्थानांतरण के लिए 17 जुलाई 2026 से आवेदन कर सकेंगे।

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विभाग ने बताया कि 15 जुलाई 2026 को स्थानांतरण अधिनियम की धारा 17(1)(ख) के अंतर्गत प्रथम पांच श्रेणियों के लिए उपलब्ध रिक्त पदों की सूची विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। इच्छुक शिक्षक निर्धारित पोर्टल पर उपलब्ध विवरण के अनुसार ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।

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शिक्षा विभाग का कहना है कि पूरी स्थानांतरण प्रक्रिया निर्धारित समय-सीमा के भीतर पारदर्शी तरीके से पूरी की जाएगी। आवेदन, रिक्तियों की सूची और आगे की प्रक्रिया से संबंधित सभी जानकारी विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी।