उत्तराखण्डकुमाऊं,

हल्द्वानी -(बड़ी खबर) इलेक्ट्रानिक मीडिया, सोशल मीडिया, पोर्टल, वेबसाइट पर MCMC की रहेगी नजर, जान लें ये नियम

हल्द्वानी न्यूज़– प्रचार सामग्री सोशल मीडिया पर प्रकाशन से पूर्व जनपद स्तर पर गठित एमसीएमसी कमेटी के माध्यम से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। नोडल अधिकारी एम.सी.एम.सी

नोडल अधिकारी एमसीएमसी/अपर जिलाधिकारी शिवचरण द्विवेदी ने बताया कि इलेक्ट्रानिक मीडिया, पोर्टल, वैबसाईट आदि संचालित करने वाले बिना अनुमति के प्रचार सामग्री का प्रकाशन एवं सोशल मीडिया में अपलोड करना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा।

यह भी पढ़ें 👉  नैनीताल पुलिस की वारंटियों के विरुद्ध ताबड़तोड़ कार्यवाही, कालाढूंगी पुलिस ने 4 और लालकुआ पुलिस ने 1 कुल 5 वारंटियों को किया गिरफ्तार

शिकायत पाए जाने पर आयोग द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप संबंधित सोशल मीडिया के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि जनपद में एमबीपीजी कालेज कक्ष संख्या-5 में अनुमति हेतु एमसीएमसी कार्यालय सक्रिय हो गया है। उन्होंने बताया कि किसी भी प्रकार की जानकारी एवं अनुमति हेतु दूरभाष नम्बर- 05946-297148/297136/297146 /297137 तथा टोल फ्री नंबर 1950 है। इसके साथ ही कंट्रोल रूम की मेल आई डी

यह भी पढ़ें 👉  देहरादून- यहाँ सीएम धामी ने आई.टी.डी.ए का किया औचक निरीक्षण, सीएम हेल्प लाईन 1905 और कंट्रोल सेंटर की व्यवस्थाओं का जायजा लिया।

loksabhacontrolroomnainital24@gmail-com और एमसीएमसी की mcmcnainital2024@gmail-com पर सम्पर्क कर सकतेे है।