उत्तराखण्डकुमाऊं,

हल्द्वानी – कालाढूंगी बनी नगर पालिका, अधिसूचना हुई जारी

चूंकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है,

 

और चूंकि उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) की धारा 4 की उपधारा (1) में राज्य सरकार में उक्त अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा और पूर्व प्रकाशन की शर्तों के अधीन रहते हुए अधिसूचना जारी करने की शक्ति निहित है,

 

अतएव, अब राज्यपाल, “भारत का संविधान के अनुच्छेद 243 थ के खण्ड (2) सपठित उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2. सन् 1916) (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला-नैनीताल के अन्तर्गत नीचे “अनुसूची एक” में विनिर्दिष्ट क्षेत्र को संक्रमणशील क्षेत्र होने के फलस्वरूप नगर पालिका परिषद, कालाढूंगी के रूप में गठित किये जाने का प्रस्ताव करते हैं एवं निम्नलिखित प्रारूप उपरोक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के अन्तर्गत यथापेक्षित समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों के सूचनार्थ तथा इस सम्बन्ध में उनके सुझाव एवं आपत्तियां प्राप्त किये जाने हेतु एतद्वारा प्रकाशित करते हैं; राज्यपाल यह निर्देश देते है कि उक्त अधिसूचना से सम्बंधित कोई भी सुझाव एवं आपत्ति इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तिथि से सात दिन के भीतर लिखित रूप में जिलाधिकारी नैनीताल को प्रेषित किये जा सकेंगे। उक्त समयावधि के पश्चात् किसी भी सुझाव एवं आपत्तियों पर विचार नहीं किया जायेगा।

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राज्यपाल यह निर्देश भी देते है कि जिलाधिकारी, नैनीताल द्वारा ‘भारत का संविधान के अनुच्छेद 243थ, उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 3 की उपधारा (1) एवं शासनादेश सं0-6250/9-1-8677सा (3)/82, दिनांक 10, सितम्बर, 1986 में प्रदत्त व्यवस्था के आलोक में प्राप्त सुझावों एवं आपत्तियों पर शासनादेश सं0-696/IV(3)-2018-01(2 न०न०)/2018, दिनांक 10 मार्च, 2018 के द्वारा गठित समिति के माध्यम से सुनवाई कराते हुये समिति की स्पष्ट आख्या एवं संस्तुति निर्धारित समय सीमा के अन्दर शासन को प्रेषित की जाएगी।

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अधिसूचना का प्रारूप

राज्यपाल, ‘भारत का संविधान के अनुच्छेद 243 थ के खण्ड (2) सपठित उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1916) (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके ‘भारत का संविधान के भाग 9 क के प्रयोजनार्थ जिला-नैनीताल के अन्तर्गत, नीचे “अनुसूची-एक” में विनिर्दिष्ट नगर पंचायत कालाढूंगी क्षेत्र को नगर पालिका परिषद,

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कालाढूंगी नगरीय क्षेत्र के रूप में गठित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं और यह घोषणा करते हैं कि भारत का संविधान के अनुच्छेद 243 थ के खण्ड (1) के उपखण्ड (ख) के अधीन नीचे “अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट क्षेत्र उक्त नगर पालिका परिषद, कालाढूंगी जिला-नैनीताल का प्रादेशिक क्षेत्र होगा।