उत्तराखण्डकुमाऊं,

हल्द्वानी- अब इस गाँव में होगी सर्वेक्षण और अभिलेख संक्रियाएँ, राज्यपाल ने जारी की अधिसूचना

उत्तराखंड के राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1901 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3, वर्ष 1901), जो कि राज्य में यथा प्रवृत्त है, की धारा 48 के तहत महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है।

यह भी पढ़ें 👉  उत्‍तराखंड के इस कैबिनेट मंत्री ने अपने पद से दिया इस्तीफा, हुए भावुक, विस बजट सत्र में की थी विवादित टिप्पणी

 

 

जारी अधिसूचना के अनुसार, गजट में प्रकाशन की तिथि से निर्धारित अनुसूची में वर्णित ग्राम अब सर्वेक्षण एवं अभिलेख संक्रियाओं के अधीन रहेंगे। इसका अर्थ है कि संबंधित गाँवों में भूमि सर्वेक्षण, राजस्व अभिलेखों का अद्यतन एवं अन्य प्रक्रियाएँ विधिवत रूप से संचालित की जाएँगी।

यह भी पढ़ें 👉  हल्द्वानी -अब बच्चों से महंगी किताबें मंगवाईं तो शिक्षा विभाग करेगा कार्यवाही

 

 

 

राज्यपाल की ओर से यह कदम राजस्व व्यवस्था को सुदृढ़ करने और ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि संबंधी विवादों के समाधान के उद्देश्य से उठाया गया है। अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि अधिसूचना में दर्ज ग्रामों पर यह प्रावधान तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

यह भी पढ़ें 👉  देहरादून- सीएम धामी ने यूसीसी को लेकर कही बड़ी बात, 'समान नागरिक संहिता किसी धर्म या समुदाय विशेष के खिलाफ नहीं'