ई-केवाईसी नहीं तो राशन और आयुष्मान कार्ड होंगे निरस्त, 31 दिसंबर अंतिम तिथि

देहरादून न्यूज़- राशन कार्ड उपभोक्ताओं के लिए ई-केवाईसी न कराना अब भारी पड़ सकता है। जिला पूर्ति विभाग ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय सीमा तक ई-केवाईसी न कराने पर न केवल राशन कार्ड, बल्कि उससे जुड़े आयुष्मान भारत योजना के कार्ड भी निरस्त कर दिए जाएंगे। ई-केवाईसी कराने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर निर्धारित की गई है।
जिले में वर्तमान में करीब 80 प्रतिशत राशन कार्डधारकों की ई-केवाईसी पूरी हो चुकी है। देहरादून जिले में अंत्योदय, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और राज्य खाद्य सुरक्षा योजनाओं के तहत राशन कार्ड संचालित किए जा रहे हैं, जिनके लिए आय की अलग-अलग पात्रता तय की गई है। अंत्योदय योजना में परिवार की वार्षिक आय 15 हजार रुपये, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में 1.80 लाख रुपये और राज्य खाद्य सुरक्षा योजना में 4.80 लाख रुपये निर्धारित है।
जिले में लगभग 3.75 लाख राशन कार्ड धारक हैं और इन परिवारों के सदस्यों के आयुष्मान भारत योजना के कार्ड भी बने हुए हैं। जिला पूर्ति अधिकारी (डीएसओ) केके अग्रवाल ने बताया कि सभी उपभोक्ताओं के लिए समय रहते ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है, अन्यथा कार्ड निरस्त किए जा सकते हैं।
अपात्रों की पहचान के लिए लागू हुई ई-केवाईसी व्यवस्था
जिले में ऐसे कई राशन कार्ड धारक भी सामने आए हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति बेहतर होने के बावजूद उन्होंने राशन कार्ड बनवाए हैं। मुख्य रूप से आयुष्मान योजना का लाभ लेने के उद्देश्य से यह कार्ड बनाए गए हैं। ऐसे अपात्र लाभार्थियों की पहचान और कार्रवाई के लिए ई-केवाईसी व्यवस्था को सख्ती से लागू किया गया है।
ई-केवाईसी के तहत राशन कार्ड को आधार कार्ड से और आधार कार्ड को बैंक खाते से लिंक किया गया है। ई-केवाईसी पूरी होने के बाद प्रत्येक कार्डधारक की आय से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक हो जाएगी, जिससे अपात्र लाभार्थियों पर कार्रवाई आसान हो सकेगी। जिला पूर्ति विभाग ने सभी उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे अंतिम तिथि से पहले अपनी ई-केवाईसी अनिवार्य रूप से पूरी करा लें।








