उत्तराखण्डकुमाऊं,

नैनीताल: बेटे की फायरिंग के मामले में शिवराम का शस्त्र लाइसेंस निरस्त, जन सुरक्षा के मद्देनजर DM कोर्ट का फैसला

लाइसेंसी बंदूक से फायरिंग में व्यक्ति को पहुंची थी चोट, पुलिस जांच के निष्कर्षों के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय ने की कार्रवाई

 

नैनीताल न्यूज़- जन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय, नैनीताल ने धारी तहसील के बबियाड़ निवासी शिवराम पुत्र स्व. पूरनराम का शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिया है। लाइसेंसी बंदूक से फायरिंग की घटना और शस्त्र धारण करने की उपयुक्तता के आकलन के बाद न्यायालय ने यह निर्णय लिया।

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प्राप्त जानकारी के अनुसार, शिवराम के पुत्र ने उनके लाइसेंसी बंदूक में कथित तौर पर अनधिकृत तरीके से बारूद भरकर वादी पर फायर किया था। इस घटना में वादी को चोट पहुंची थी। मामले की पुलिस जांच में सामने आए निष्कर्षों के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय ने प्रकरण का परीक्षण किया।

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प्रकरण में जन सुरक्षा और शस्त्र लाइसेंस जारी रखने की उपयुक्तता को महत्वपूर्ण आधार मानते हुए न्यायालय ने लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की। प्रशासन का उद्देश्य शस्त्रों के संभावित दुरुपयोग पर रोक लगाना और आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

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जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय की इस कार्रवाई से स्पष्ट है कि शस्त्र लाइसेंस की समीक्षा के दौरान जन सुरक्षा पर पड़ने वाले प्रभाव को गंभीरता से लिया जाता है।