उत्तराखण्डगढ़वाल,

उत्तरकाशी में रोटी पर थूकने का मामला: कोर्ट ने आरोपी को ठहराया दोषी, ₹1 लाख का जुर्माना

उत्तराखंड के उत्तरकाशी में तंदूरी रोटी पर थूकने के चर्चित मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह फैसला न्याय निर्णायक अधिकारी मुक्ता मिश्र की अदालत ने सुनाया।

 

यह मामला अक्टूबर 2025 का है, जब जिला मुख्यालय के सामने स्थित जायका रेस्टोरेंट में काम करने वाला शाहबाज खान तंदूरी रोटी बनाते समय उस पर थूकता हुआ कैमरे में कैद हो गया था। वहां मौजूद कुछ लोगों ने इस पूरी घटना का वीडियो बना लिया, जो बाद में सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया।

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वीडियो में साफ देखा गया कि आरोपी पहले रोटी पर थूकता है और फिर उसे तंदूर में डाल देता है। घटना सामने आने के बाद इलाके में भारी आक्रोश फैल गया। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए बाजार की दुकानें बंद करवा दी थीं।

 

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 196(1)(b) और 274 के तहत केस दर्ज किया था। इसके अलावा खाद्य सुरक्षा विभाग ने भी खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 56 के तहत कार्रवाई की थी।

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पुलिस के अनुसार आरोपी शाहबाज खान मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के भोजपुर का निवासी है और उत्तरकाशी में काम कर रहा था।

 

घटना के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कड़ा रुख अपनाते हुए कहा था कि प्रदेश की देवसंस्कृति को दूषित करने वाले ऐसे कृत्यों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं, अल्पसंख्यक सेवा समिति के अध्यक्ष इश्तियाक अहमद ने भी इस घटना की निंदा करते हुए इसे शर्मनाक बताया था।

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करीब पांच महीने बाद आए इस फैसले में अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इस घटना के बाद राज्य में होटलों और रेस्टोरेंट की रसोई में अनिवार्य रूप से सीसीटीवी कैमरे लगाने की नीति पर भी विचार किया जा रहा है।

 

साथ ही स्थानीय व्यापारिक संगठनों ने भी निर्णय लिया है कि बिना सत्यापन और स्वच्छता मानकों का पालन किए किसी भी बाहरी व्यक्ति को व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।