उत्तराखण्डकुमाऊं,गढ़वाल,

उत्‍तराखंंड में होमगार्ड भर्ती के मानक बदले, 10वीं पास महिला-पुरुष ही बन सकेंगे अब होमगार्ड, पढ़े पूरी खबर..

देहरादून न्यूज़- उत्तराखंड सरकार ने होमगार्ड भर्ती में उत्तर प्रदेश के समय से चले आ रहे मानकों में बदलाव किया है। अब उत्तराखंड प्रदेश में होमगार्ड बनने के लिए 10वीं पास होना अनिवार्य कर दिया गया है।

पूर्व में भर्ती में शामिल होने के लिए अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष थी। जिसे अब घटाकर 40 वर्ष कर दिया गया है। जबकि न्यूनतम आयु पूर्व की भांति 18 वर्ष ही रहेगी। इसके अलावा पुरुष अभ्यर्थियों के लिए लंबाई में भी छूट का प्रविधान भी किया गया है।

यह भी पढ़ें 👉  यहां पहाड़ से मलवा गिरने से साइड इंचार्ज की मलवे में दबकर हुई मौत, अन्य दो घायल....

भर्ती मानकों में बदलाव का शासनादेश शासन ने बीती चार मई को जारी कर दिया है। इसके तहत अब 10वीं उत्तीर्ण महिला-पुरुष ही होमगार्ड भर्ती में शामिल हो सकेंगे। जबकि पूर्व में पर्वतीय जिलों के लिए शैक्षिक योग्यता पांचवीं पास और मैदानी जिलों के लिए आठवीं पास थी।

यह भी पढ़ें 👉  उत्तराखंड- केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने उत्तराखंड में वर्चुअल माध्यम से किया 15 करोड़ से अधिक की तीन परियोजनाओं का शिलान्यास

वही होमगार्ड की भर्ती में पुरुष अभ्यर्थियों को लंबाई में छूट देते हुए इसका मानक नागरिक पुलिस के समान कर दिया गया है। इस क्रम में सामान्य व ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए लंबाई का मानक 167.7 सेमी से घटाकर 165 सेमी किया गया है। इसी तरह अनुसूचित जाति-जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए लंबाई का मानक 162 की जगह 157.5 सेमी और पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए 162.7 की जगह 160 सेमी किया गया है।

यह भी पढ़ें 👉  उत्तराखंड- ANTF को मिली बड़ी सफलता, भारी मात्रा में अफीम के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार

इसलिए बदली शैक्षिक योग्यता होमगार्ड जवानों को अब नागरिक पुलिस की तरह वेतन व अन्य सुविधाएं मिलनी शुरू हो गई हैं। उनकी सेवा सड़कों के साथ कार्यालयों में भी ली जाने लगी हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए होमगार्ड विभाग ने शासन को शैक्षिक योग्यता में बदलाव करने के लिए पत्र भेजा था।