उत्तराखण्डकुमाऊं,गढ़वाल,

उत्‍तराखंड आने वाले पर्यटकों का नए साल का जश्‍न होगा दोगुना, 24 घंटे खुले रहेंगे होटल और रेस्टोरेंट, आदेश जारी

देहरादून न्यूज़- “उत्तराखण्ड दुकान और स्थापना (रोजगार विनियमन एवं सेवा शर्त) अधिनियम, 2017” के प्राविधानों के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य में रेस्टोरेंट, होटल एवं ढाबा आदि को 24X7 की अवधि खुले रखने की अनुमति प्रदान की गयी है। इसके साथ ही उक्त प्रतिष्ठानों में दिन एवं रात्रि दोनों पालियों में सभी कर्मकारों को कतिपय शर्तों के अधीन कार्य करने की भी अनुमति दी गयी है।

यह भी पढ़ें 👉  उत्तराखंड- यहाँ चंद पैसों के ल‍िए महिला को शराब प‍िलाई-गला दबाया और कर दी स‍िर कुचलकर हत्‍या, ऋषिकेश में मह‍िला का खूनी मुठभेड़ में ग‍िरफ्तार

 

वर्तमान में नव वर्ष 2025 के आगमन-अवसर पर अन्य राज्यों से भारी मात्र में पर्यटक उत्तराखण्ड राज्य में आ रहे हैं अतः पर्यटकों की सुविधा के दृष्टिगत सभी रेस्टोरेंट, होटल एवं ढाबा आदि के मालिकों से अपील है, कि श्रम विभाग के उक्त कानून के अन्तर्गत अपने-अपने रेस्टोरेन्ट, होटल एवं ढाबा आदि को 24X7 की अवधि में खुला रखने का कष्ट करें।

यह भी पढ़ें 👉  हॉरर किलिंग में नाबालिक लड़की की हत्या, छोटे भाई ने अपनी बहन की गला घोटकर करी थी हत्या, यह रही हत्या की वजह