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उत्तराखंड पंचायत उपचुनाव 2025 की अधिसूचना जारी, हरिद्वार जिले को छोड़कर सभी जनपद शामिल

  • उपचुनाव की अधिसूचना जारी — हरिद्वार जिले को छोड़कर सभी जनपद शामिल
  • ग्राम पंचायत, प्रधान, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के रिक्त पदों पर होगा मतदान
  • मतदान तिथि: 20 नवंबर 2025
  • आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू

 

देहरादून न्यूज़- राज्य निर्वाचन आयोग ने उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायतों के रिक्त पदों को भरने के लिए उप-निर्वाचन 2025 की अधिसूचना जारी कर दी है। यह उपचुनाव प्रदेश के सभी जिलों में होंगे, केवल हरिद्वार जिला इसमें शामिल नहीं होगा।

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निर्वाचन आयोग के अनुसार, उपचुनाव ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य तथा जिला पंचायत सदस्य के खाली पड़े पदों पर कराए जाएंगे। प्रदेशभर में पंचायतों के हजारों पद रिक्त चल रहे हैं, जिन्हें अब इस उपचुनाव के माध्यम से भरा जाएगा।

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अधिसूचना जारी होने के साथ ही अब निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नामांकन दाखिल करने, नाम वापसी और मतदान से जुड़ी विस्तृत तिथियां आयोग की ओर से अलग से जारी की जाएंगी।

 

 

सूत्रों के अनुसार, उपचुनाव की तिथि 20 नवंबर 2025 निर्धारित की गई है, जबकि मतगणना की प्रक्रिया मतदान के तुरंत बाद पूरी की जाएगी।

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राज्य सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को निर्वाचन प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न कराने के निर्देश जारी कर दिए हैं। साथ ही, आचार संहिता भी संबंधित क्षेत्रों में लागू कर दी गई है।

 

 

राज्य निर्वाचन आयोग का कहना है कि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए सुरक्षा व्यवस्थाओं को भी सुदृढ़ किया जा रहा है।