सहारा निवेशकों के लिए बड़ी खुशखबरी! अब पूरी जमा रकम के लिए कर सकेंगे क्लेम, सरकार ने आसान की रिफंड प्रक्रिया

सहारा इंडिया में पैसा जमा करने वाले लाखों निवेशकों के लिए राहत भरी खबर है। लंबे समय से अपने फंसे हुए पैसे का इंतजार कर रहे निवेशक अब अपनी पूरी दावा राशि के लिए रिफंड आवेदन कर सकते हैं। सरकार ने सहारा रिफंड की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। अब निवेशकों को 50 हजार या 10 लाख रुपये तक की सीमित रकम के लिए ही आवेदन करने की बाध्यता नहीं रहेगी। वे अपनी कुल दावा राशि के लिए क्लेम जमा कर सकते हैं।

इस संबंध में सहकारिता मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जानकारी साझा की है। हालांकि, पूरी दावा राशि के लिए आवेदन करने का मतलब यह नहीं है कि पूरी रकम तुरंत खाते में आ जाएगी। रिफंड का भुगतान दावे की जांच और निवेशक की पात्रता के आधार पर ही किया जाएगा।
22 अक्टूबर तक 9,585 करोड़ रुपये से ज्यादा का रिफंड
मंत्रालय की ओर से साझा की गई जानकारी के मुताबिक, 22 अक्टूबर 2026 तक सहारा के जमाकर्ताओं को 9,585 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि वापस की जा चुकी है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि रिफंड के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया पूरी तरह निःशुल्क है। निवेशकों को क्लेम जमा करने के लिए किसी तरह की फीस नहीं देनी होगी।
इसके अलावा निवेशकों की सहायता के लिए सहारा रिफंड पोर्टल पर तीन नए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। निवेशक किसी भी तरह की जानकारी या सहायता के लिए इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं।
- 011-44716198
- 011-44716498
- 011-44716887
किन निवेशकों को मिलेगा रिफंड?
सरकार की यह रिफंड प्रक्रिया सहारा की चार सहकारी समितियों के पात्र जमाकर्ताओं के लिए है। इनमें शामिल हैं—
- सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, लखनऊ।
- सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, भोपाल।
- हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, कोलकाता।
- स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, हैदराबाद।
इन समितियों में पैसा जमा करने वाले पात्र निवेशक सरकारी पोर्टल के माध्यम से रिफंड के लिए आवेदन कर सकते हैं।
कैसे करें सहारा रिफंड के लिए आवेदन?
रिफंड के लिए निवेशकों को आधिकारिक CRCS-सहारा रिफंड पोर्टल पर जाना होगा। यहां लॉग-इन करने के बाद ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना होगा। इसके साथ ही जमा की गई रकम से संबंधित जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे।
आवेदन के लिए आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर और बैंक खाता होना जरूरी है। निवेशकों को ध्यान रखना होगा कि आवेदन में दी गई सभी जानकारियां और अपलोड किए गए दस्तावेज सही हों, ताकि क्लेम की जांच में किसी तरह की परेशानी न आए।
45 दिनों के भीतर मिलेगी आवेदन पर कार्रवाई की जानकारी
सहारा रिफंड के लिए आवेदन जमा करने के बाद संबंधित सहकारी समितियां 30 दिनों के भीतर दस्तावेजों और दावे का सत्यापन करेंगी। इसके बाद अगले 15 दिनों के भीतर निवेशक को SMS या पोर्टल के माध्यम से आवेदन पर हुई कार्रवाई की जानकारी दी जाएगी।
इस तरह आवेदन जमा होने के अधिकतम 45 दिनों के भीतर निवेशक को अपने क्लेम की स्थिति या उस पर हुई कार्रवाई की जानकारी मिल सकेगी।
पुराना आवेदन रिजेक्ट हुआ तो क्या करें?
जिन निवेशकों के पुराने आवेदन में कोई कमी पाई गई है या जिनका भुगतान किसी कारण से असफल हो गया है, उनके लिए भी दोबारा आवेदन करने का विकल्प उपलब्ध है। ऐसे निवेशक जरूरी सुधार करने के बाद री-सबमिशन पोर्टल के माध्यम से अपना आवेदन फिर से जमा कर सकते हैं।
एजेंटों से रहें सावधान, आवेदन के लिए नहीं लगेगी फीस
सरकार ने स्पष्ट किया है कि सहारा रिफंड के लिए आवेदन पूरी तरह मुफ्त है। ऐसे में निवेशकों को रिफंड दिलाने का झांसा देने वाले एजेंटों या अनजान लोगों से सावधान रहना चाहिए। किसी को भी रिफंड के नाम पर पैसे न दें और आवेदन केवल आधिकारिक सरकारी पोर्टल के माध्यम से ही करें।










