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उत्तराखण्ड- UCC में विवाह पंजीकरण को लेकर आया बड़ा अपडेट, देखे आदेश

देहरादून न्यूज़- उत्तराखण्ड सरकार ने समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code – UCC) के अंतर्गत निःशुल्क विवाह पंजीकरण की समय सीमा को बढ़ा दिया है। अब राज्य के नागरिक 26 जनवरी 2026 तक बिना किसी शुल्क के अपना विवाह पंजीकरण करा सकेंगे।

 

 

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सरकार की इस पहल का उद्देश्य अधिक से अधिक दंपतियों को औपचारिक विवाह पंजीकरण के दायरे में लाना और वैवाहिक अधिकारों को कानूनी सुरक्षा प्रदान करना है। UCC लागू होने के बाद विवाह पंजीकरण राज्य में अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि पारदर्शिता और कानूनी मान्यता सुनिश्चित हो सके।

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निःशुल्क पंजीकरण के लिए दंपति को निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करना होगा और आवश्यक दस्तावेज जैसे विवाह का प्रमाण, पहचान पत्र एवं फोटो जमा करने होंगे। यह प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से पूरी की जा सकती है।

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राज्य सरकार ने नागरिकों से अपील की है कि वे इस अवसर का लाभ समय रहते उठाएं और 26 जनवरी 2026 से पहले अपना विवाह पंजीकरण निःशुल्क कराएं, ताकि बाद में निर्धारित शुल्क चुकाने से बचा जा सके।