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उत्तराखंड कर्मचारियों को राहत, जीपीएफ पर 7.1% ब्याज दर लागू

देहरादून न्यूज़- उत्तराखंड सरकार ने राज्य कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) एवं इसी प्रकृति की अन्य भविष्य निधियों पर 7.1 प्रतिशत ब्याज दर लागू करने का निर्णय लिया है। यह ब्याज दर 1 अक्टूबर 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक की अवधि के लिए प्रभावी रहेगी।

 

इस संबंध में सचिव वित्त वी. षणमुगम द्वारा आदेश जारी कर दिए गए हैं। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि सामान्य भविष्य निधि के सभी अभिदाताओं की कुल जमा राशि पर उक्त अवधि के लिए 7.1 प्रतिशत ब्याज दिया जाएगा। यह दर 1 अक्टूबर 2025 से प्रभावी मानी जाएगी और नियमानुसार खातों में जोड़ी जाएगी। साथ ही आदेश में यह भी कहा गया है कि समान प्रकृति की अन्य भविष्य निधियों पर भी यही ब्याज दर लागू होगी।

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गौरतलब है कि सामान्य भविष्य निधि राज्य कर्मचारियों की दीर्घकालिक बचत का प्रमुख माध्यम है। सेवा अवधि के दौरान इसमें जमा राशि सेवानिवृत्ति या अन्य आवश्यकताओं के समय कर्मचारियों को आर्थिक सहारा प्रदान करती है। सरकार द्वारा ब्याज दर को स्थिर बनाए रखने के इस निर्णय से कर्मचारियों को अपनी भविष्य की वित्तीय योजनाओं को बेहतर ढंग से तैयार करने में मदद मिलेगी।

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सरकारी कर्मचारियों ने इस फैसले का स्वागत करते हुए इसे उनके हित में उठाया गया सकारात्मक कदम बताया है।