उत्तराखंड- आरटीई के तहत प्रवेश प्रक्रिया 6 से होगी शुरू

हल्द्वानी न्यूज– जिले में शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के तहत निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश की प्रक्रिया 6 मार्च से शुरू होकर 30 अप्रैल तक चलेगी। शिक्षा विभाग ने इसके लिए विस्तृत गाइडलाइन जारी कर दी है और तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।
विभागीय अधिकारियों के अनुसार 6 से 15 मार्च तक आरटीई पोर्टल पर निजी स्कूलों का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। इसके बाद बच्चों के प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 24 मार्च से 2 अप्रैल तक संचालित होगी। 17 अप्रैल को लॉटरी के माध्यम से चयन किया जाएगा, जबकि 18 से 30 अप्रैल के बीच चयनित बच्चों की सूची जारी कर उन्हें संबंधित विद्यालयों में प्रवेश दिलाया जाएगा।
पिछले वर्ष जिले के 350 से अधिक निजी विद्यालयों में 3200 से अधिक सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया कराई गई थी। हालांकि तीन बार लॉटरी प्रक्रिया आयोजित किए जाने के बावजूद 200 से अधिक सीटें खाली रह गई थीं। इस बार अभिभावकों को आवेदन के लिए 10 दिन का समय दिया गया है ताकि अधिक से अधिक पात्र बच्चे योजना का लाभ ले सकें।
आरटीई के तहत आवेदन करने के इच्छुक अभिभावक 24 मार्च से विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.rteonline.uk.gov.in� पर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। कक्षा एक में प्रवेश के लिए 30 जून 2026 तक बच्चे की आयु छह वर्ष पूर्ण होना अनिवार्य है, जबकि नर्सरी कक्षा के लिए बच्चे की आयु जून 2026 तक तीन वर्ष पूर्ण होनी चाहिए।
शहर के विभिन्न विद्यालयों जैसे ललित आर्य महिला इंटर कॉलेज, इंद्रा नगर स्थित कॉलेज, प्राथमिक विद्यालय गांधीनगर, बम मदरसा तथा नैनीताल पब्लिक स्कूल नगर में आरटीई संबंधी शिविर भी आयोजित किए जाएंगे, जहां अभिभावकों को आवेदन प्रक्रिया में सहायता प्रदान की जाएगी।
जिला शिक्षाधिकारी (प्रारंभिक) नैनीताल एचबी चंद ने बताया कि आरटीई प्रवेश प्रक्रिया को पारदर्शी और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए सभी निजी विद्यालयों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने अभिभावकों से समय पर आवेदन करने की अपील की है।








