उत्तराखण्डकुमाऊं,

हल्द्वानी- उधारखोरी पर कोर्ट का बड़ा एक्शन, आरोपी को भेजा जेल, ठोका 10 लाख जुर्माना

हल्द्वानी से एक दिलचस्प मामला सामने आया है। यहां एक युवक को कोर्ट ने एक साल जेल की सजा सुनाई। वो इसलिए क्योंकि उसने अपने दोस्त से लिया उधार वापस नहीं किया था। साथ ही उस पर 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।

कोर्ट के इस फैसले के बाद अब यह खबर चर्चा का विषय बनी हुई है।

 

यहां कोर्ट ने दोस्त से लाखों रुपये उधार लेकर फरार होने वाले आरोपी को कोर्ट ने एक साल कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दस लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इस धनराशि में से साढ़े नौ लाख रुपये प्रतिकर के रूप में परिवादी को देने के आदेश जारी किए हैं। मामला जुलाई 2016 का है।

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चेक हुआ कैंसिल

हल्दूचौड़ निवासी महेंद्र सिंह लटवाल से उनके करीबी दोस्त मेधश्याम सिंह रावत निवासी कुसुमखेड़ा ने 7.70 लाख रुपये उधार लिए। इस एवज में मेधश्याम ने महेंद्र को स्वहस्ताक्षित एक चेक सिक्योरिटी के रूप में पकड़ा दिया। महेंद्र ने बैंक में चेक लगाया, जिसे बैंक ने अनादरित कर दिया। इसके बाद पीड़ित ने कोर्ट में वाद दायर किया। मामले में करीब नौ साल केस चला।

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कोर्ट में हुई सुनवाई

गुरुवार को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अखिलेश कुमार पांडेय की कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा- मेधश्याम, महेंद्र के पैसे हड़पकर फरार हो गया। इसलिए उसे एक साल जेल की सजा सुनाई जाती है। 10 लाख का जुर्माना भी उसे देना होगा। मेधश्याम इस बीच एक अन्य मामले में मुरादाबाद में जेल भी जा चुका है। अब उधार के चक्कर में वो फिर से जेल पहुंच गया है।

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