उत्तराखण्डकुमाऊं,

नैनीताल में अपराधियों पर प्रशासन का शिकंजा: कई के शस्त्र लाइसेंस निरस्त, एनडीपीएस आरोपी 6 माह के लिए जिला बदर

हल्द्वानी/नैनीताल- नैनीताल जनपद में कानून व्यवस्था को सख्ती से लागू करने के लिए जिला प्रशासन ने आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त लोगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। जिला मजिस्ट्रेट नैनीताल ललित मोहन रयाल ने विभिन्न मामलों में कई लोगों के शस्त्र लाइसेंस निरस्त किए हैं, जबकि एक आरोपी को छह माह के लिए जिला बदर करने के आदेश जारी किए गए हैं।

 

प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार, बनभूलपुरा थाना क्षेत्र के वार्ड-21 इंदिरा नगर निवासी वसीम अहमद पूर्व में आईपीसी की धारा 120-बी, 147, 148, 149, 3/4 लोक संपत्ति विरूपण अधिनियम तथा यूएपीए एक्ट के मामले में निरुद्ध रह चुका है। इसके अलावा मकसूद हुसैन निवासी थाना बनभूलपुरा, मुनव्वर अली निवासी लाइन नंबर-19 नई बस्ती बनभूलपुरा और कासिम खान निवासी वार्ड नंबर-3 आजाद नगर बनभूलपुरा के शस्त्र लाइसेंस भी जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिए गए हैं।

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एक अन्य मामले में काठगोदाम थाना क्षेत्र निवासी त्रिभुवन चंद पर आरोप है कि उन्होंने शराब के नशे में अपनी 0.32 बोर की लाइसेंसी पिस्टल से सार्वजनिक स्थान पर वाहन संख्या UK04-3233 में बैठकर फायरिंग की थी। मामले को गंभीर मानते हुए जिला मजिस्ट्रेट ने उनका शस्त्र लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया।

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वहीं, दुर्गा कॉलोनी गौजाजाली निवासी हरप्रीत विज उर्फ बुंदा के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कई मुकदमे दर्ज होने के चलते जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय ने उसे छह माह के लिए जिला बदर करने के आदेश जारी किए हैं।

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जिला प्रशासन ने साफ किया है कि जनपद में शांति व्यवस्था भंग करने, आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहने और शस्त्रों का दुरुपयोग करने वालों के खिलाफ आगे भी कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।