उत्तराखण्डगढ़वाल,

देहरादून में 4.81 करोड़ का बैंक घोटाला: पूर्व शाखा प्रबंधक समेत 11 दोषी करार, सजा सुनाई

देहरादून न्यूज़– करीब 4.81 करोड़ रुपये के बैंक घोटाले में सीबीआई की विशेष अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए उत्तराखंड ग्रामीण बैंक की बाजपुर शाखा के पूर्व प्रबंधक राम अवतार सिंह डिंकर समेत 11 आरोपितों को दोषी ठहरा दिया है। विशेष न्यायाधीश (सीबीआई/पीसी एक्ट) मदन राम की अदालत ने मुख्य आरोपी को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत चार वर्ष के कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है।

 

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मामला वर्ष 2014-15 का है, जब बाजपुर शाखा में तैनात तत्कालीन शाखा प्रबंधक ने अन्य आरोपितों के साथ मिलकर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अयोग्य व्यक्तियों के नाम पर किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) और फसल ऋण स्वीकृत किए थे।

 

 

जांच में सामने आया कि बैंकिंग नियमों की अनदेखी करते हुए बिना निर्धारित मार्जिन मनी के ऋण राशि जारी की गई और रकम सीधे डीलरों के खातों में ट्रांसफर कर दी गई।

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जांच एजेंसियों के अनुसार, कृषि कार्यों के नाम पर स्वीकृत ऋण का इस्तेमाल अन्य उद्देश्यों में किया गया, जिससे बैंक को करीब 4.81 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।

 

इस मामले में वर्ष 2017 में मुकदमा दर्ज किया गया था। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 33 गवाह पेश किए, जिनमें से पांच ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया, जबकि दो आरोपितों की सुनवाई के दौरान मृत्यु हो गई।

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अदालत ने मुख्य आरोपी राम अवतार सिंह डिंकर को चार वर्ष की सजा के साथ अतिरिक्त एक-एक वर्ष की सजा भी सुनाई है। वहीं अन्य नौ निजी आरोपितों को एक-एक वर्ष के कठोर कारावास और जुर्माने से दंडित किया गया है।

 

 

इसके अलावा, एक आरोपी जगीर सिंह के अदालत में अनुपस्थित रहने पर उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है।