उत्तराखण्डकुमाऊं,

नैनीताल में प्रशासन की बड़ी कार्यवाही: तीन आरोपी ‘गुंडा’ घोषित, 6 माह के लिए जिला बदर

नैनीताल, 7 मई 2026– जनपद में बढ़ती आपराधिक गतिविधियों पर सख्त रुख अपनाते हुए जिला प्रशासन ने तीन व्यक्तियों को ‘गुंडा’ घोषित कर छह माह के लिए जिला बदर करने का आदेश जारी किया है। यह कार्रवाई संबंधित आरोपियों के आपराधिक इतिहास और अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर की गई है।

 

जिलाधिकारी कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, रामनगर थाना क्षेत्र की फौजी कॉलोनी पूछड़ी निवासी इमरान पुत्र वकील के विरुद्ध वर्ष 2021 से 2024 के बीच भारतीय दंड संहिता (IPC) एवं भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं 379/411, 305(ए), 331(4), 317(2) के तहत कुल पांच मुकदमे दर्ज हैं।

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वहीं, मुक्तेश्वर थाना क्षेत्र के दुत्कानेधार निवासी नवीन सिंह पुत्र चंदन सिंह के खिलाफ वर्ष 2016 से 2021 के बीच आबकारी अधिनियम के तहत तीन मुकदमे दर्ज पाए गए हैं।

 

इसके अलावा, रामनगर थाना क्षेत्र के मिश्रा घाट छोई निवासी केवल सिंह पुत्र मक्खन सिंह के विरुद्ध वर्ष 2022 से 2025 के बीच आबकारी अधिनियम के तहत चार मुकदमे दर्ज हैं।

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अभियोजन पक्ष ने प्रशासन के समक्ष प्रस्तुत रिपोर्ट में कहा कि तीनों आरोपी लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहे हैं, जिससे क्षेत्र में कानून-व्यवस्था प्रभावित होने और जनशांति भंग होने की आशंका बनी रहती है।

 

इन तथ्यों पर विचार करने के बाद जिला मजिस्ट्रेट नैनीताल ललित मोहन रयाल ने तीनों को ‘गुंडा’ घोषित करते हुए छह माह तक जनपद नैनीताल की सीमाओं से बाहर रहने के आदेश जारी किए हैं।

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जिलाधिकारी ने कहा कि जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने और असामाजिक तत्वों पर प्रभावी नियंत्रण के उद्देश्य से यह कार्रवाई की गई है। साथ ही चेतावनी दी गई है कि आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ कठोर वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।