जिलाधिकारी नैनीताल ललित मोहन रयाल का बड़ा फैसला: रुद्रपुर की 9 एकड़ नजूल भूमि के पट्टे निरस्त, जमीन राज्य सरकार में निहित

नैनीताल न्यूज़- जिलाधिकारी नैनीताल ललित मोहन रयाल द्वारा एक अहम निर्णय लेते हुए उधम सिंह नगर जनपद के ग्राम रुद्रपुर स्थित कुल 3.60 हेक्टेयर (लगभग 9 एकड़) भूमि के पट्टों को निरस्त कर दिया गया है। यह भूमि अब राज्य सरकार में निहित कर दी गई है। यह आदेश जिलाधिकारी न्यायालय नैनीताल द्वारा वाद संख्या 51/4, 51/5 एवं 51/6 वर्ष 2018-19 में पारित किया गया।
जिलाधिकारी न्यायालय में ग्राम रुद्रपुर, तहसील रुद्रपुर के खसरा संख्या 66, 69 एवं 70 की भूमि से संबंधित मामलों की सुनवाई की गई। न्यायालय ने पाया कि उक्त भूमि पर पूर्व में दिए गए पट्टे तथा वर्ष 2015 में किए गए पट्टों के नियमितीकरण के बाद प्रदान किए गए भूमिधरी अधिकार नियमों के विपरीत थे। इसके चलते इन सभी पट्टों एवं भूमिधरी अधिकारों को निरस्त कर दिया गया।
उक्त वाद श्री स्वर्ण सिंह पुत्र जीवन सिंह, श्री दर्शन सिंह पुत्र कृपाल सिंह तथा श्री हरकेवल सिंह/हरपाल सिंह पुत्र जागीर सिंह, निवासी जगतपुरा, तहसील रुद्रपुर द्वारा पूर्व में कलेक्टर उधम सिंह नगर के समक्ष प्रस्तुत किए गए थे। बाद में माननीय आयुक्त न्यायालय द्वारा इन मामलों को सुनवाई एवं निस्तारण हेतु जिला मजिस्ट्रेट नैनीताल के न्यायालय में स्थानांतरित किया गया, जहां वर्ष 2018 से ये वाद विचाराधीन थे।
सुनवाई के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि विवादित भूमि मूल रूप से नजूल भूमि है। इस भूमि को श्रेणी वर्ग-4 में दर्ज किए जाने से संबंधित अपर जिलाधिकारी उधम सिंह नगर के आदेश को माननीय न्यायालय, राजस्व परिषद देहरादून द्वारा पूर्व में ही निरस्त किया जा चुका है। ऐसे में शासनादेशों के अंतर्गत वर्ग-4 भूमि के नियमितीकरण का लाभ इस भूमि को नहीं दिया जा सकता। इसी आधार पर न्यायालय ने पूर्व में की गई नियमितीकरण की कार्रवाई को अवैध मानते हुए उसे निरस्त कर दिया।
अपने आदेश में जिलाधिकारी नैनीताल ललित मोहन रयाल ने तहसीलदार रुद्रपुर, जनपद उधम सिंह नगर को आदेशों के शीघ्र अनुपालन के निर्देश भी दिए हैं। इस निर्णय को नजूल भूमि संरक्षण और सरकारी संपत्ति के हित में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।








