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राज्य सरकार का बड़ा फैसला: विनियमितीकरण नियमावली-2025 जारी, 10 साल सेवा वाले कर्मियों को मिलेगा लाभ

देहरादून न्यूज़- राज्य सरकार ने कार्मिकों के हित में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए विनियमितीकरण नियमावली-2013 में संशोधन कर नई विनियमितीकरण (संशोधन) नियमावली-2025 जारी कर दी है। इस संबंध में अधिसूचना आज कार्मिक सचिव शैलेश बगौली द्वारा निर्गत की गई।

 

 

संशोधित नियमावली के अनुसार अब दैनिक वेतन, कार्यप्रभारित, संविदा, नियत वेतन, अंशकालिक तथा तदर्थ रूप में कार्यरत वे सभी कार्मिक, जिन्होंने 4 दिसंबर 2018 तक अपने पद या समकक्ष पद पर कम से कम 10 वर्ष की निरंतर सेवा पूरी कर ली है, विनियमितीकरण के लिए पात्र होंगे। इसके अतिरिक्त उन्हें नियमावली में उल्लिखित अन्य शर्तें भी पूरी करनी होंगी।

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गौरतलब है कि संशोधन से पूर्व यह प्रावधान था कि वर्ष 2013 में नियमावली के प्रख्यापन की तिथि तक संबंधित पद पर कम से कम 5 वर्ष की निरंतर सेवा पूरी करने वाले कार्मिक ही विनियमितीकरण के दायरे में आते थे।

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सरकार द्वारा किया गया यह संशोधन लंबे समय से नियमितीकरण की मांग कर रहे विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए राहत लेकर आया है। नई नियमावली से पात्र कार्मिकों को नियमित नियुक्ति का अवसर मिलेगा, जिससे न केवल सेवा सुरक्षा बढ़ेगी बल्कि आर्थिक स्थिरता भी प्राप्त होगी।

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