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BREAKING: उत्तराखण्ड में एलटी शिक्षकों के तबादले, आदेश जारी

उत्तराखण्ड सरकार ने सहायक अध्यापक एलटी (स्नातक वेतनक्रम) के पद पर कार्यरत शिक्षकों के स्थानान्तरण को लेकर आदेश जारी कर दिए हैं। यह स्थानान्तरण उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 के तहत धारा-18(3) के अंतर्गत किए गए हैं।

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सरकार की ओर से जारी आदेश के अनुसार जिन शिक्षकों ने स्वयं स्थानान्तरण के लिए आवेदन किया था, उन्हें उनके इच्छित विद्यालयों में उसी पद और वेतनक्रम पर निजी खर्च पर स्थानान्तरित किया गया है।

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शासन ने सभी संबंधित शिक्षकों को निर्देश दिए हैं कि वे आदेश जारी होने की तिथि से सात दिनों के भीतर नए विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें। निर्धारित समय सीमा में कार्यभार न ग्रहण करने की स्थिति में नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।

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