उत्तराखण्डगढ़वाल,

देहरादून: यहाँ महिला से जबरदस्ती ‘प्रेम का इजहार’ करना हॉकर को पड़ा महंगा, अदालत ने सुनाई सजा

देहरादून न्यूज़- प्रेमनगर क्षेत्र में एक महिला से जबरदस्ती प्रेम का इजहार करना अखबार वितरक को भारी पड़ गया। बार-बार चेतावनी के बावजूद अपनी हरकतों से बाज न आने पर आरोपी को अब जेल की हवा खानी पड़ेगी। न्यायिक मजिस्ट्रेट चतुर्थ, सोनम रावत की अदालत ने मंगलवार को आरोपी को एक साल के कठोर कारावास और एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

 

 

ऐसे शुरू हुआ मामला

मामला देहरादून के प्रेमनगर इलाके का है, जहां अखबार वितरित करने वाला हॉकर शैलेन्द्र सिंह कठैत रोजाना एक महिला के घर अखबार डालता था। इसी दौरान उसने महिला के प्रति एकतरफा प्रेम जताना शुरू कर दिया। कभी अखबार में अपना मोबाइल नंबर लिख देता, तो कभी मिलने का प्रस्ताव करता।

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महिला के बार-बार मना करने के बावजूद वह उसके घर के आसपास घूमता रहता था।

 

जब अखबार पर लिखा ‘I Love You’

 

22 फरवरी 2020 को आरोपी ने अपनी हरकत की हद पार कर दी। उस दिन उसने अखबार में पेन से लिखा — “I Love You, कल बाला सुंदरी मंदिर चलेंगे।”

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महिला ने जब इस पर विरोध जताया तो आरोपी घर में घुस गया और उसका हाथ पकड़कर बदतमीजी करने लगा। महिला के शोर मचाने पर परिजन मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी।

 

 

कोर्ट ने सुनाया फैसला

मामले की जांच के बाद अदालत में सुनवाई हुई। अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी शैलेन्द्र सिंह कठैत को भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के तहत दोषी करार दिया। अदालत ने कहा कि “महिलाओं की मर्यादा और सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जा सकता। ऐसे अपराध समाज में भय और असुरक्षा का वातावरण बनाते हैं।”

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अदालत का यह फैसला महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए एक सख्त संदेश माना जा रहा है।