उत्तराखण्डकुमाऊं,

हल्द्वानी- ऑटो वाहन चालकों को मानने होंगे अब ये नियम, SOP हुई जारी

हल्द्वानी न्यूज़- माह सितम्बर, 2024 के प्रथम एवम् द्वितीय सप्ताह में हल्द्वानी क्षेत्रान्तर्गत विभागीय टीमों के माध्यम से विभिन्न विद्यालयों में अध्ययनरत् बालिकाओं को भयमुक्त वातावरण प्रदान किये जाने के लिए बालिकाओं से विस्तृत संवाद / कार्यशाला एवम् जागरूकता अभियान चलाया गया है। विभागीय टीमों द्वारा विभिन्न विद्यालयों में किये गये संवाद / जागरूकता के दौरान बालिकाओं द्वारा अवगत कराये गये बिन्दुओं के क्रम में ऑटो/त्री- व्हीलर प्रकार के वाहनों के संचालन के सम्बन्ध में निम्नानुसार मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) निर्धारित की जाती है :-

 

1- वाहन स्वामियों/चालकों का सत्यापन एवम वाहनों की फिटनेस :-

प्रथम चरण में काठगोदाम-फतेहपुर पंचायत घर-लालकुआँ की परिधि के अन्तर्गत (सम्पूर्ण हल्द्वानी) एवम् द्वितीय चरण में रामनगर व कालाढूंगी अन्तर्गत संचालित होने वाले समस्त ऑटो/श्री-व्हीलर वाहनों / वाहन चालकों का सत्यापन कराया जाये।

इस सत्यापन के लिए निम्नानुसार सत्यापन समिति का गठन किया जाता है :-

 

 

(i) नगर मजिस्ट्रेट / सम्बन्धित उप जिलाधिकारी

अध्यक्ष

(ii) सम्बन्धित पुलिस क्षेत्राधिकारी

सदस्य

(iii) सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रव.)

सदस्य-सचिव

सदस्य

(iv) सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रव.) द्वारा नामित

सम्भागीय निरीक्षक (प्राविधिक) / तकनीकी कार्मिक

उक्त समिति द्वारा निम्नलिखित बिन्दुओं पर सत्यापन किया जायेगा :-

(i) वाहन स्वामी का पुलिस सत्यापन।

(ii) वाहन चालक का पुलिस सत्यापन।

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(iii) वाहन सम्बन्धित सत्यापन / फिटनेस (समस्त प्रपत्र ड्राईविंग लाईसेंस, आर.सी. व अन्य प्रपत्र आदि)।

 

 

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1(2)- उक्त सत्यापन के समय यथावश्यक विभिन्न ऑटो/टैम्पों यूनियन के पदाधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। सत्यापन गौला रौखड़ स्थित परिवहन विभाग की भूमि अथवा समिति द्वारा निर्धारित स्थान पर किया जायेगा, जिसकी सूचना समिति सम्बन्धितों को उपलब्ध करायेगी।

1 (3)-

सत्यापन हेतु वाहन स्वामी / चालक वाहन के साथ-साथ वाहन के समस्त

प्रपत्र, ड्राईविंग लाईसेंस, पासपोर्ट साइज फोटो एवम् कोई 02 फोटो आई०डी० (यथा- आधार कार्ड, वोटर आई०डी०, पासपोर्ट) समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगें।

 

 

1(4)- वाहन स्वामी / चालक, सत्यापनकर्ता अधिकारियों द्वारा निर्धारित की गयी तिथि एवम् स्थान पर सत्यापनकर्ता अधिकारियों के समक्ष वांछित अभिलेखों के साथ अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेंगे।

 

1(5)-

सत्यापन के उपरान्त प्रत्येक वाहन पर 02 रंग के स्टीकर (नीला एवम्

पीला) जायेंगे। नीले स्टीकर में सम्भागीय परिवहन अधिकारी द्वारा निर्धारित मार्ग संख्या एवम्

पीले स्टीकर पर परिवहन विभाग द्वारा निर्गत वाहन का विशेष क्रमांक (ऑटो/श्री व्हीलर वाहनों

हेतु निर्धारित किये गये क्रमांकों से) अंकित किया जायेगा, जिससे कि अलग पहचान हो सके।

ऑटों/श्री व्हीलर वाहनों के अन्तर्गत सुरक्षा/जागरूकता के लिए उपाय :-

बालिकाओं द्वारा समिति को अवगत करायी गयी स्थितियों के संज्ञान में ऑटों/श्री व्हीलर वाहनों में सुरक्षा के दृष्टिगत निम्नलिखित उपाय किये जाने आवश्यक हैं:-

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(i) ऑटो/श्री व्हीलर वाहन के प्रथम पंक्ति में वाहन चालक एवम् यात्री के मध्य Fix Iron Rod लगायी जाये, जिससे यात्री बायीं ओर से ही वाहन में प्रवेश/ निकासी करें।

(ii) ऑटो/श्री व्हीलर वाहन को Modify करते हुए चालक सीट के पास स्थित टूल बॉक्स के ऊपर एवम् चालक सीट के ठीक पीछे अतिरिक्त सीट / फोल्डिंग सीट न लगायी जाये।

(iii) ऑटो/श्री व्हीलर वाहन में पीछे की ओर (बायीं ओर) बड़े अक्षरों में (स्पष्ट दिखने वाला) वाहन स्वामी का नाम, मोबाईल नंबर, परमिट संख्या एवम् फिटनेस की वैधता अनिवार्य रूप से अंकित की जाये।

 

 

(iv) ऑटो/श्री व्हीलर वाहन के भीतर एवम् बाहर की ओर बड़े एवम् स्पष्ट अक्षरों में आपातकालीन सेवा-112. पुलिस हेल्पलाईन नंबर-100, एम्बुलेंस सेवा-108 एवम् महिला हेल्पलाईन नंबर-1091 अंकित किया जाये।

 

 

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4- सुगम यातायात व्यवस्था/परिधान एवम् व्यवहार :-

ऑटो/श्री व्हीलर वाहन चालकों से अपेक्षा की जाती है कि वाहन संचालन अवधि में निम्न प्रक्रिया / व्यवहार का पालन करेंगे:-

(i) ऑटो/श्री व्हीलर वाहन चालक सुनिश्चित करेंगे कि यात्रियों को मार्ग के बायीं ओर पार्किंग हेतु निर्धारित स्थल पर ही प्रवेश / निकासी करवायेंगे, जिससे कि यात्री सुरक्षित रहें एवम् यातायात भी बाधित न हो।

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(ii) ऑटो/श्री व्हीलर वाहन चालक सुनिश्चित करेंगे कि वाहन संचालन की अवधि में निर्धारित परिधान / वर्दी में ही रहेंगे। (खाकी कमीज या चार पाकेट फ्लैप वाला कोट, खाकी फुल पैन्ट और जूते)

(iii) ऑटो/श्री व्हीलर वाहन चालक सुनिश्चित करेंगे कि यात्रियों के साथ सभ्य व्यवहार किया जाये।

(iv) ऑटो/श्री व्हीलर वाहन चालकों से अपेक्षा की जाती है कि उनके वाहन में यात्रा करने वाली बालिकाओं, महिलाओं एवम् वरिष्ठ नागरिक यात्रियों की यात्रा भयमुक्त एवम् सुरक्षित हो।

 

5- प्रवर्तन कार्य :-

मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के लिए प्रवर्तन कार्य आवश्यक है। प्रवर्तन हेतु निर्धारित विभागों / अधिकारियों के अतिरिक्त अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु उक्त समिति का प्रवर्तन कार्य के लिए उत्तरदायित्व निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है :-

(i) समिति सत्यापन तक ही सीमित नहीं रहेगी। सत्यापन के उपरान्त रोस्टर तैयार करते हुए प्रति सप्ताह कम से कम 02 स्थानों पर निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित करेगी। निरीक्षण में यह देखेगी कि निर्धारित किये गये मानकों का अनुपालन वाहन चालकों द्वारा