उत्तराखण्डकुमाऊं,

हल्द्वानी : दमुवादूंगा में भूमि सर्वेक्षण शुरू, नए निर्माण व अतिक्रमण पर पूर्ण प्रतिबंध लागू

हल्द्वानी न्यूज़– उत्तर प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1901 की धारा-48 के अंतर्गत शासन द्वारा 21 अगस्त, 2025 को जारी अधिसूचना के क्रम में ग्राम जवाहर ज्योति, दमुवादूंगा, तहसील हल्द्वानी, जिला नैनीताल में भूमि सर्वेक्षण एवं अभिलेख तैयार करने की प्रक्रिया (रिकॉर्ड ऑपरेशन) प्रारम्भ कर दी गई है।

 

 

जिलाधिकारी नैनीताल की स्वीकृति के बाद इस प्रक्रिया का उद्देश्य भूमि का उचित चिन्हांकन, नालों एवं ड्रेनेज मार्गों का संरक्षण, सार्वजनिक उपयोग हेतु आरक्षित भूमि की सुरक्षा तथा अवैध कब्जों और निर्माण पर रोक लगाना है। इसी क्रम में जिलाधिकारी के निर्देशों के आधार पर प्रशासन द्वारा निम्न आदेश जारी किए गए हैं—

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1. रिकॉर्ड ऑपरेशन व भूमि चिन्हांकन पूर्ण होने तक किसी भी प्रकार के नए निर्माण कार्य, भूमि का अतिक्रमण, क्रय-विक्रय अथवा सीमांकन (Demarcation) में परिवर्तन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

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2. संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक एवं लेखपाल क्षेत्र का नियमित निरीक्षण करेंगे और किसी भी अनाधिकृत निर्माण या अतिक्रमण की सूचना तत्काल प्रशासन को देंगे।

3. स्थानीय पुलिस प्रशासन को आदेश का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं।

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4. आदेश के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित व्यक्तियों पर भू-राजस्व अधिनियम, 1901, उत्तराखण्ड नगर निकाय अधिनियम और अन्य प्रासंगिक विधिक प्रावधानों के तहत दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।

 

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है और अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा।