उत्तराखंड- (बड़ी खबर) ESI की उत्तराखंड में बड़ी कार्यवाही, इन दस अस्पतालों को ESI ने किया निलंबित, पढ़े पूरी खबर
- ESI ने उत्तराखंड के 10 अस्पतालो पर की बड़ी कार्यवाही,फर्जीवाड़ा कर रहे दस अस्पताल निलंबित।
- उत्तराखंड के 10 हॉस्पिटल को ईएसआई ने किया निलंबित।
उत्तराखंड (देहरादून)- मरीजों के इलाज के नाम पर और घोटाला सामने आया है। देहरादून के कृष्णा अस्पताल और कृष्णा मेडिकल सेंटर काशीपुर के केवीआर समेत उत्तराखंड के 10 हॉस्पिटल को ईएसआई ने निलंबित कर दिया है । आरोप है कि ये चिकित्सा संस्थान मरीजों के उपचार में चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों /बिलों में गड़बड़ी कर रहे थे। कर्मचारी राज्य बीमा योजना की निदेशक दीप्ति सिंह ने आज जारी अपने आदेश में फर्जीवाड़ा कर रहे दस अस्पतालों को निलम्बित कर दिया।
काशीपुर के केवीआर, कृष्णा अस्पताल और कृष्णा मेडिकल सेंटर समेत उत्तराखंड के 10 हॉस्पिटल को ईएसआई ने अधिकृत सूची से हटा दिया। ये चिकित्सा संस्थान मरीजों के उपचार में चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों /बिल सामान्य से अधिक पाए गए। कर्मचारी राज्य बीमा योजना की निदेशक दीप्ति सिंह ने 4 मई को आदेश जारी कर इन दस अस्पतालों को निलम्बित कर दिया।
निदेशालय, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, श्रम चिकित्सा सेवाएं, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत आच्छादित बीमांकितों एवं उनके आश्रितों को द्वितीयक स्तरीय चिकित्सकीय सुविधायें प्रदान कराये जाने के उद्देश्य से नगद रहित योजना के तहत निर्धारित नियम एवं शर्तों के अधीन निजी चिकित्सा संस्थानों को अनुबन्धित किया गया है।
वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुबन्धित चिकित्सा संस्थानो के द्वारा यू.टी.आई. पोर्टल पर जमा किये गये देयकों की समीक्षा उपरांत संज्ञान में आया है कि कतिपय अनुबन्धित चिकित्सा संस्थानों से प्राप्त चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों में भर्ती के मामलों में आने वाले उपचार का व्यय सामान्य से कहीं अधिक है, जिनका विवरण निम्नवत् हैः-
उपरोक्त निजी चिकित्सा संस्थानों के सम्बन्ध में सम्यक विचारोंपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि उक्त चिकित्सा संस्थानों को तत्काल प्रभाव से अग्रेत्तर आदेशों तक निलंबित किया जाता है। साथ ही उक्त चिकित्सा संस्थानों को निर्देशित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में अपना पक्ष एक माह के भीतर निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। सम्बन्धित चिकित्सा संस्थानों में पूर्व से चिकित्सा उपचार प्राप्त कर रहे भर्ती मरीजों का उपचार यथावत जारी उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।