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उत्तराखंड सरकार ने उपनल आउटसोर्स कर्मियों के अनुबंध प्रारूप में किया संशोधन, सभी विभागों को जारी निर्देश

देहरादून न्यूज- उत्तराखंड शासन ने उपनल (UPNL) के माध्यम से विभिन्न विभागों में कार्यरत आउटसोर्स कार्मिकों के अनुबंध प्रारूप में आंशिक संशोधन किया है। इस संबंध में कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 द्वारा सभी प्रमुख सचिवों, सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं।

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जारी पत्र के अनुसार, कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या 394978/XXX(2)/2026-1 99120 दिनांक 12 मई 2026 के माध्यम से उपनल के जरिए कार्ययोजित आउटसोर्स कार्मिकों के लिए नया ‘अनुबंध प्रारूप’ लागू किया गया था। अब शासन ने सम्यक विचारोपरांत उक्त शासनादेश के साथ संलग्न अनुबंध ज्ञाप में आंशिक संशोधन किया है।

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शासन ने स्पष्ट किया है कि अनुबंध का शेष प्रारूप पूर्ववत यथावत रहेगा, जबकि संशोधित ज्ञाप के अनुसार आगे की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। इस संबंध में संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देशों का पालन करने को कहा गया है।

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यह आदेश समस्त विभागाध्यक्षों, प्रमुख कार्यालयाध्यक्षों, गढ़वाल एवं कुमाऊं मंडल के मंडलायुक्तों तथा सभी जिलाधिकारियों को प्रेषित किया गया है।