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उत्तराखण्ड भर्ती नियमावली में टंकणीय त्रुटि, अग्निशमन पदों के शारीरिक दक्षता मानक होंगे संशोधित

देहरादून न्यूज़– उत्तराखण्ड में वर्दीधारी उप निरीक्षक और सिपाही पदों पर सीधी भर्ती की नियमावलियां जारी होने के बाद सरकार ने अब उसमें टंकणीय त्रुटि स्वीकार की है। सचिव कार्मिक शैलेश बगौली ने बताया कि कार्मिक एवं सतर्कता विभाग की अधिसूचना संख्या-329521 दिनांक 11 सितंबर 2025 एवं अधिसूचना संख्या-329519 दिनांक 11 सितंबर 2025 के तहत भर्ती नियमावलियां प्रकाशित की गई थीं।

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जारी अधिसूचनाओं के परिशिष्ट-ख (2) शारीरिक दक्षता परीक्षा मापदंड में अग्निशमन द्वितीय अधिकारी (गृह विभाग) एवं अग्निशामक (गृह विभाग) हेतु “900 मीटर की दूरी (65 किग्रा वजन सहित) 1 मिनट में पूरी करने” का प्रावधान दर्ज हो गया है, जबकि यह एक टंकणीय त्रुटि है।

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सचिव कार्मिक ने कहा कि इस मानक को लेकर संशोधन की कार्यवाही की जा रही है और शीघ्र ही संशोधित मानक जारी कर दिए जाएंगे।

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इस त्रुटि के सुधार से अग्निशमन विभाग में भर्ती प्रक्रिया और स्पष्ट होगी तथा अभ्यर्थियों को वास्तविक शारीरिक दक्षता मानक के अनुसार तैयारी करने में सहूलियत मिलेगी।