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अभिनेता राजपाल यादव ने तिहाड़ जेल में किया सरेंडर, हाई कोर्ट ने नहीं दी राहत

बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव ने गुरुवार को चेक बाउंस केस में सजा के तहत तिहाड़ जेल अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा समय सीमा बढ़ाने से इनकार किए जाने के बाद उन्हें जेल में सरेंडर करने का आदेश दिया गया था।

 

न्यूज़ एजेंसी पीटीआई के अनुसार, जेल प्रशासन से जुड़े एक सूत्र ने बताया कि राजपाल यादव ने गुरुवार शाम करीब 4 बजे तिहाड़ जेल पहुंचकर सरेंडर किया। इसके बाद जेल अधिकारी निर्धारित स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) का पालन कर रहे हैं।

 

समय सीमा बढ़ाने की याचिका हुई थी खारिज
दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को अभिनेता की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने सरेंडर के लिए एक सप्ताह का अतिरिक्त समय मांगा था। अदालत को बताया गया था कि राजपाल यादव ने 50 लाख रुपये का इंतजाम कर लिया है और शेष भुगतान के लिए और समय चाहिए।

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हालांकि, जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने स्पष्ट कहा कि समय सीमा बढ़ाने का कोई ठोस आधार नहीं है और अभिनेता को तुरंत सरेंडर करना होगा।

 

क्या है पूरा मामला
यह मामला मेसर्स मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े चेक बाउंस से संबंधित है। कंपनी का आरोप है कि राजपाल यादव ने फिल्म प्रोडक्शन के लिए उनसे करीब 5 करोड़ रुपये उधार लिए थे। पैसे लौटाने के लिए दिए गए कई चेक बाउंस हो गए, जिसके बाद कंपनी ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत केस दर्ज कराया।

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निचली अदालत ने राजपाल यादव को दोषी ठहराते हुए 6 महीने की जेल की सजा सुनाई थी। बाद में हाई कोर्ट ने सशर्त उनकी सजा पर रोक लगाई थी, जिसमें कंपनी को तय रकम चुकाने की शर्त रखी गई थी।

 

कोर्ट के भरोसे को तोड़ा
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि अभिनेता ने कई बार भुगतान का वादा किया, कुल मिलाकर लगभग 2.5 करोड़ रुपये या उससे अधिक की रकम देने की बात कही, लेकिन हर बार तय समय पर भुगतान नहीं किया गया। अदालत ने इसे कोर्ट के भरोसे का उल्लंघन बताया।

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कोर्ट ने अपनाया सख्त रुख
लगातार वादाखिलाफी को देखते हुए हाई कोर्ट ने सख्त रवैया अपनाया और कहा कि अब राजपाल यादव को और राहत नहीं दी जा सकती। इसी के चलते उन्हें तिहाड़ जेल में सरेंडर करना पड़ा।