उत्तराखण्डकुमाऊं,

देहरादून- पंचायत चुनाव के मतदान दिवस पर बैंक बंद रहेंगे – राज्य सरकार ने घोषित किया सार्वजनिक अवकाश

देहरादून न्यूज़– त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2025 के तहत होने वाले मतदान को लेकर उत्तराखण्ड शासन ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए राज्य के समस्त जनपदों (जनपद हरिद्वार को छोड़कर) में संबंधित विकासखण्डों के क्षेत्रों में स्थित बैंकों को भी मतदान दिवस पर बंद रखने का आदेश जारी किया है।

 

 

यह आदेश निगोशियेबल इन्स्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 की धारा 25 में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए जारी किया गया है, जिसके अंतर्गत राज्य सरकार को अधिसूचना के माध्यम से सार्वजनिक अवकाश घोषित करने का अधिकार प्राप्त है।

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राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना संख्या-1303/रा.नि.आ. अनु-2/4324/2025 दिनांक 28 जून 2025 एवं पत्रांक 235 दिनांक 21 जुलाई 2025 के आधार पर यह निर्णय लिया गया है

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इसके अंतर्गत:

प्रथम चरण का मतदान: 24 जुलाई 2025 (बृहस्पतिवार)

द्वितीय चरण का मतदान: 28 जुलाई 2025 (सोमवार)

 

 

इन दोनों तिथियों को संबंधित विकासखण्डों में स्थित सभी बैंक बंद रहेंगे और यह दिन राजकीय अवकाश के रूप में मान्य होंगे।

 

 

गौरतलब है कि इससे पूर्व सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिसूचना संख्या 962/XXXI(15)G/25-31(सा.)/2015 दिनांक 09 जुलाई 2025 जारी की गई थी, जिसे अब इस नए आदेश के अनुरूप संशोधित माना जाएगा।

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यह निर्णय मतदान में बैंककर्मियों एवं आमजन की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु लिया गया है, ताकि लोकतंत्र के इस पर्व में सभी सक्रिय रूप से भाग ले सकें।