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उत्तराखंड में सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत, दो माह के वेतन तक संपत्ति खरीदने पर नहीं लेनी होगी अनुमति

देहरादून न्यूज़– उत्तराखंड के सरकारी कर्मचारियों को संपत्ति खरीद को लेकर बड़ी राहत मिलने जा रही है। अब प्रदेश के कार्मिक अपने दो माह के वेतन के बराबर चल व अचल संपत्ति बिना किसी अनुमति के खरीद सकेंगे। इससे अधिक मूल्य की संपत्ति के लिए ही शासन से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा। कार्मिक विभाग कर्मचारी आचरण नियमावली में संशोधन की तैयारी कर रहा है, जिसे जल्द ही कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है।

 

प्रदेश में वर्तमान में संपत्ति क्रय-विक्रय को लेकर वर्ष 2002 का पुराना आदेश लागू है। इसके तहत कोई भी सरकारी कर्मचारी यदि पांच हजार रुपये से अधिक मूल्य की चल संपत्ति खरीदता या बेचता है, तो उसे इसकी सूचना देने के साथ-साथ समुचित प्राधिकारी से अनुमति लेनी होती है। वहीं अचल या बहुमूल्य संपत्ति की खरीद अथवा बिक्री के लिए पहले से अनुमति लेना अनिवार्य है।

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जुलाई माह में शासन ने इस आदेश का सख्ती से पालन कराने के निर्देश जारी किए थे, जिसके बाद कर्मचारी संगठनों ने इसका तीव्र विरोध किया था। संगठनों का कहना था कि वर्ष 2002 की व्यवस्था वर्तमान समय में पूरी तरह अप्रासंगिक हो चुकी है, क्योंकि तब से कर्मचारियों के वेतन में कई गुना वृद्धि हो चुकी है।

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ҳаи इस विरोध को देखते हुए शासन ने कार्मिक विभाग को कर्मचारी आचरण नियमावली में संशोधन के निर्देश दिए थे। अब जो प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है, उसके अनुसार कर्मचारी अपने वेतन के अनुरूप घरेलू उपयोग की वस्तुएं, आभूषण तथा अन्य आवश्यक सामग्री निर्धारित सीमा तक बिना अनुमति के खरीद सकेंगे।

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इस संशोधन से न केवल कर्मचारियों को सुविधा मिलेगी, बल्कि बार-बार अनुमति लेने की जटिल प्रक्रिया से भी मुक्ति मिलेगी। सचिव कार्मिक शैलेश बगौली ने बताया कि पुरानी व्यवस्था में बदलाव के लिए नियमावली में संशोधन किया जा रहा है। केंद्र सरकार की तर्ज पर ही अब प्रदेश के कार्मिक भी एक तय सीमा तक बिना अनुमति के चल और अचल संपत्ति का क्रय कर सकेंगे।