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उत्तराखंड में छह महीने तक हड़ताल पर प्रतिबंध, सरकार ने जारी की अधिसूचना — लोकहित में लिया गया बड़ा फैसला

देहरादून न्यूज़- उत्तराखंड सरकार ने राज्याधीन सेवाओं में हड़ताल पर छह माह की अवधि के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। इस संबंध में सचिव कार्मिक शैलेश बगोली द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है। अधिसूचना के अनुसार यह प्रतिबंध लोकहित में लगाया गया है, ताकि सरकारी सेवाओं के संचालन एवं जनता की सुविधाओं में किसी प्रकार की बाधा न आए।

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अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि यह आदेश उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 (जो उत्तराखंड राज्य में भी लागू है) की धारा 3 की उपधारा (1) के तहत प्रभावी रहेगा। इसके अंतर्गत अधिसूचना जारी होने की तारीख से आगामी छह महीनों तक राज्याधीन सेवाओं में किसी भी प्रकार की हड़ताल प्रतिबंधित मानी जाएगी।

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सरकारी अधिकारियों का कहना है कि हाल के दिनों में विभिन्न विभागों से आ रही हड़ताल या आंदोलन की चेतावनियों को देखते हुए यह कदम जरूरी हो गया था। सरकार ने स्पष्ट किया है कि आवश्यक सेवाओं एवं आम जनता को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसे ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है।

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सूत्रों के अनुसार, आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा सकती है।