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उत्तराखण्ड सरकार ने स्थानांतरण अधिनियम, 2017 के प्राविधानों के अनुपालन पर दिया जोर

देहरादून न्यूज़- राज्य सरकार ने उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानांतरण अधिनियम, 2017 के प्राविधानों के पूर्ण अनुपालन के निर्देश दिए हैं। इस अधिनियम का उद्देश्य राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों के स्थानांतरण में एक उचित, निष्पक्ष, वस्तुनिष्ठ तथा पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करना है।

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अधिनियम के तहत वार्षिक स्थानांतरण नीति को सुव्यवस्थित करते हुए यह प्रावधान किया गया है कि किसी भी कार्मिक का स्थानांतरण तय प्रक्रिया एवं निर्धारित मापदंडों के अनुरूप ही किया जाएगा। शासन ने संबंधित विभागों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि किसी भी स्तर पर इस अधिनियम का उल्लंघन न हो।

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सूत्रों के अनुसार, कार्मिक विभाग ने सभी विभागाध्यक्षों को अधिनियम की धाराओं का पालन करते हुए स्थानांतरण प्रस्ताव तैयार करने और उसकी स्वीकृति से पूर्व सभी औपचारिकताओं का संज्ञान लेने को कहा है। शासन का मानना है कि इससे पारदर्शिता, जवाबदेही और सुशासन को बल मिलेगा।

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अधिकारियों का कहना है कि अधिनियम के सही अनुपालन से मनमाने स्थानांतरण पर रोक लगेगी और कर्मचारियों में कार्य के प्रति उत्साह और विश्वास बढ़ेगा।