नैनीताल: DM की बड़ी कार्रवाई, पीके और हैप्पी छह माह के लिए जिला बदर

नैनीताल न्यूज़- जिला मजिस्ट्रेट नैनीताल के न्यायालय में गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत हुई सुनवाई में आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त दो आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें जिला बदर करने के आदेश जारी किए गए हैं। वहीं, दो अन्य मामलों में परिस्थितियों को देखते हुए आरोपियों के विरुद्ध जारी नोटिस न्यायालय ने निरस्त कर दिए।
जिला बदर किए गए आरोपियों में पलविंदर सिंह उर्फ रवि उर्फ हैप्पी पुत्र दिलबाग सिंह, निवासी हिम्मतपुर ब्लॉक, थाना रामपुर शामिल है। उसके खिलाफ शस्त्र अधिनियम, एनडीपीएस एक्ट और धारा 307/120बी बीएनएस समेत कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। आपराधिक रिकॉर्ड और गतिविधियों को देखते हुए न्यायालय ने गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत उसे जिला बदर करने के आदेश दिए हैं।
इसी तरह प्रमोद सागर उर्फ पप्पू उर्फ पीके पुत्र पूरनचंद सागर, निवासी नाथूपुर पाडली, थाना मुखानी को भी जिला बदर करने के आदेश दिए गए हैं। उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट और आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत कई मामले दर्ज हैं। न्यायालय ने उसके आपराधिक रिकॉर्ड को देखते हुए यह कार्रवाई की।
वहीं, नवीन सिंह पुत्र चंदन सिंह, निवासी थाना मुक्तेश्वर के मामले में न्यायालय ने उसके खिलाफ जारी नोटिस निरस्त कर दिया। बताया गया कि नवीन सिंह को किसी अन्य प्रकरण में पूर्व में ही जिला बदर किया जा चुका है। ऐसे में वर्तमान मामले में दोबारा कार्रवाई का कोई औचित्य नहीं पाए जाने पर नोटिस निरस्त कर दिया गया।
इसी प्रकार अमन सिद्दीकी पुत्र आफताब सिद्दीकी, निवासी गफूर बस्ती, थाना बनभूलपुरा के खिलाफ जारी नोटिस भी निरस्त कर दिया गया। अमन सिद्दीकी गैंगस्टर एक्ट के तहत पहले से जेल में निरुद्ध है। मामले की परिस्थितियों को देखते हुए न्यायालय ने उसके विरुद्ध जारी नोटिस निरस्त करने के आदेश दिए।
जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय की इस कार्रवाई के बाद आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त आरोपियों के खिलाफ प्रशासन की सख्ती का संदेश गया है।








