उत्तराखण्डकुमाऊं,

RTO कार्यालय में फायरिंग मामले में बड़ा एक्शन, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी महेंद्र सिंह नेगी निलंबित

हल्द्वानी न्यूज़- आरटीओ कार्यालय में शस्त्र से फायरिंग के मामले में प्रशासन ने कड़ा कदम उठाते हुए वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी महेंद्र सिंह नेगी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में उन्हें उपसंभागीय परिवहन कार्यालय, ऊधमसिंह नगर से संबद्ध किया गया है।

 

 

संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), हल्द्वानी की ओर से 2 सितंबर को भेजी गई आख्या के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। आख्या के अनुसार महेंद्र सिंह नेगी ने सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना एक सितंबर को कार्यालय में शस्त्र लाया था। इसी दिन शाम करीब 3:40 बजे कार्यालय के कर पंजीयन अनुभाग के बाहर शस्त्र से फायर किया गया।

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फायरिंग की घटना से कार्यालय में मौजूद कर्मचारियों और आम लोगों में भय का माहौल पैदा हो गया था। साथ ही राजकीय कार्य भी बाधित हुआ। विभागीय जांच रिपोर्ट में इस कृत्य को उत्तराखंड कर्मचारी आचरण नियमावली, 2002 के नियम 3 (1) और (2) का उल्लंघन माना गया है।

 

 

गंभीर आरोपों के चलते निलंबन

आदेश में कहा गया है कि महेंद्र सिंह नेगी के खिलाफ लगाए गए आरोप गंभीर प्रकृति के हैं। आरोपों के स्थापित होने की स्थिति में उन्हें दीर्घ शास्ति दी जा सकती है। इसी को देखते हुए उत्तराखंड सरकारी सेवक अनुशासन एवं अपील नियमावली के नियम 4 (1) के तहत उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।

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निलंबन अवधि के दौरान महेंद्र सिंह नेगी उपसंभागीय परिवहन कार्यालय, ऊधमसिंह नगर से संबद्ध रहेंगे।

 

 

जीवन निर्वाह भत्ता भी मिलेगा

निलंबन अवधि में उन्हें वित्तीय हस्तपुस्तिका के प्रावधानों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा। आदेश के मुताबिक यह भत्ता अर्द्ध वेतन पर देय अवकाश के बराबर होगा और इस पर नियमानुसार महंगाई भत्ता भी देय होगा। अन्य प्रतिकर भत्ते भी निर्धारित शर्तों के तहत दिए जाएंगे।

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हालांकि इन भत्तों का भुगतान तभी किया जाएगा, जब महेंद्र सिंह नेगी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे कि निलंबन अवधि के दौरान वह किसी अन्य सेवा, योजना, व्यापार, वृत्ति या व्यवसाय में संलिप्त नहीं हैं।