हाई कोर्ट में आज खुलेंगे अदालतों के दरवाजे, बकरीद की छुट्टी 28 मई को शिफ्ट

नैनीताल न्यूज़- उत्तराखंड हाई कोर्ट ने ईद-उल-जुहा (बकरीद) के अवसर पर घोषित अवकाश की तारीख में बदलाव किया है। हाई कोर्ट प्रशासन द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार अब 27 मई बुधवार के स्थान पर 28 मई गुरुवार को अवकाश रहेगा। इसके चलते बुधवार को हाई कोर्ट समेत राज्य की सभी जिला अदालतों में सामान्य रूप से न्यायिक कार्य संपन्न होंगे।
हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल योगेश कुमार गुप्ता की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि ईद-उल-जुहा पर्व को ध्यान में रखते हुए अवकाश की तिथि में संशोधन किया गया है। आदेश की प्रतिलिपि सुप्रीम कोर्ट, राज्य सरकार, सभी जिला न्यायालयों, बार काउंसिल और संबंधित विभागों को भेज दी गई है। साथ ही अधिसूचना को हाई कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर भी अपलोड करने के निर्देश दिए गए हैं।
मोदी भवन विवाद मामले में राहत, हाई कोर्ट ने मुकदमा किया निरस्त
नैनीताल। मसूरी स्थित मोदी भवन पार्ट-टू को लेकर चल रहे विवाद में हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता को राहत देते हुए उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मुकदमे को निरस्त कर दिया है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ में हुई।
मसूरी निवासी अजय कुमार सीकरी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि उन पर मोदी भवन पार्ट-टू में तोड़फोड़, कब्जा करने और भवन में रखे सामान की चोरी करने के आरोप लगाए गए हैं। इन आरोपों के आधार पर उनके खिलाफ मसूरी थाने में धारा 420, चोरी और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था।
याचिकाकर्ता की ओर से अदालत में दलील दी गई कि मामला पूरी तरह सिविल प्रकृति का है और इससे संबंधित वाद देहरादून व मसूरी की अदालतों में पहले से विचाराधीन हैं। ऐसे में आपराधिक मुकदमा दर्ज करना उचित नहीं है।
दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद हाई कोर्ट की एकलपीठ ने याचिकाकर्ता के खिलाफ दर्ज मुकदमे को निरस्त करने के निर्देश दिए।








