IRCTC टिकट बुकिंग नियमों में बड़ा बदलाव: आधार लिंक नहीं तो ओपनिंग डे पर नहीं होगी बुकिंग

भारतीय रेलवे ने ट्रेन टिकट बुकिंग व्यवस्था में बड़ा बदलाव लागू कर दिया है। 5 जनवरी से रिजर्व ट्रेन टिकटों की बुकिंग को लेकर नए नियम प्रभाव में आ गए हैं। अब जिन यात्रियों का आईआरसीटीसी (IRCTC) अकाउंट आधार कार्ड से लिंक नहीं है, वे ओपनिंग डे यानी रिजर्व टिकट बुकिंग खुलने के पहले दिन सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक ऑनलाइन टिकट बुक नहीं कर सकेंगे।
गौरतलब है कि रिजर्व टिकटों की बुकिंग ट्रेन के चलने की तारीख से 60 दिन पहले शुरू होती है। रेलवे इन नए नियमों को कुल तीन चरणों (फेज) में लागू कर रहा है। पहला चरण 29 दिसंबर 2025 को लागू किया गया था, जबकि दूसरा चरण आज यानी 5 जनवरी से प्रभावी हो गया है।
पहले चरण के तहत 29 दिसंबर से उन आईआरसीटीसी यूजर्स के लिए, जिनका अकाउंट आधार से लिंक नहीं था, सुबह 8 बजे से 12 बजे तक टिकट बुकिंग बंद कर दी गई थी। अब दूसरे चरण में इस समय सीमा को बढ़ाकर सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक कर दिया गया है।
रेलवे के अनुसार तीसरा और अंतिम चरण 12 जनवरी से लागू होगा। इसके तहत जिन यूजर्स का आईआरसीटीसी अकाउंट आधार से लिंक नहीं है, वे सुबह 8 बजे से रात 12 बजे तक ऑनलाइन टिकट बुक नहीं कर पाएंगे। यानी ओपनिंग डे पर पूरे दिन टिकट बुकिंग की सुविधा केवल आधार-लिंक्ड अकाउंट वालों को ही मिलेगी।
रेलवे ने स्पष्ट किया है कि इन नियमों को लागू करने का मुख्य उद्देश्य टिकट बुकिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना और वास्तविक यात्रियों को टिकट मिलने का पूरा अवसर देना है। इससे टिकट दलालों द्वारा बनाए गए फर्जी अकाउंट्स के जरिए होने वाली अवैध बुकिंग पर प्रभावी रोक लगाई जा सकेगी।
रेलवे का मानना है कि इस फैसले से ओपनिंग डे पर आम यात्रियों को टिकट बुक करने में आसानी होगी और वेटिंग की समस्या भी कम होगी। इसके साथ ही काउंटर से टिकट बुकिंग के दौरान भी ओटीपी सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है। इसके लिए यात्रियों का मोबाइल नंबर आधार से लिंक होना जरूरी होगा।
नए नियमों के लागू होने से टिकट बुकिंग सिस्टम अधिक सुरक्षित और भरोसेमंद बनने की उम्मीद है, जिससे आम यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा।








